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राजस्थान उपचुनाव 2019 : मंडावा और खींवसर सीटों पर थमा प्रचार का शोर, सोमवार को मतदान

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Published : Oct 19, 2019, 8:33 PM IST

प्रदेश की दो सीटों पर होने वाले विधानसभा उप चुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है. अब प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी. ऐसे में अब प्रत्याशी घर-घर जाकर ही मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकेंगे.

मंडावा उपचुनाव, Rajasthan by-election 2019, खींवसर उपचुनाव

जयपुर. प्रदेश की मंडावा और खींवसर विधानसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. दोनों सीटों पर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है. जहां सीधा मुकाबला भाजपा-कांग्रेस के बीच में है.

मंडावा और खींवसर सीटों पर थमा प्रचार-प्रसार

चुनाव प्रचार थमने के बाद विधानसभा क्षेत्र के बाहरी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ना होगा. इस दौरान सिनेमा, सोशल मीडिया से भी प्रचार पर पूरी तरह रोक रहेगी. प्रिंट मीडिया में किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का एमसीएमसी कमेटी से अधिप्रमाणन किया जाना जरूरी है. विज्ञापन बिना प्रमाणन के प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे. निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं.

निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि राज्य में मंडावा (झुन्झुनू) और खींवसर (नागौर) में विधानसभा के उप चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. शनिवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 21 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से प्रारम्भ होकर सायं 6 बजे तक चलेगा.

पढ़ेंः BJP की महिला पार्षद पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, गाड़ी के कांच तोड़ की अभद्रता

उन्होंने बताया कि दोनों सीटों पर कुल 4 लाख 77 हजार 569 मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे. मंडावा में कुल 2,27,414 मतदाता हैं जिनमें 1,17,742 पुरुष और 1,09,672 महिला मतदाता शामिल हैं. साथ ही 2970 सेवा नियोजित मतदाता भी हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली मतपत्र पूर्व में ही भेज दिए गए हैं. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडावा में कुल 259 मतदान केन्द्र हैं. यहां पर शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध कराए जा चुके हैं.

इसी तरह खींवसर में कुल 2,50,155 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा. इनमें से 1,30,908 पुरुष और 1,19,247 महिला मतदाता सम्मिलित हैं. इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 608 सेवा नियोजित मतदाता हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकली मतपत्र पूर्व में ही भेज दिए गए हैं. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खींवसर में कुल 266 मतदान केन्द्र हैं. यहां भी सभी मतदाताओं के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध करा दिए गए हैं.

मतदाताओं के लिए उपलब्ध होंगी सभी आधारभूत सुविधाएं

आनन्द कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं. दिव्यांग मतदाताओं के लिये सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प्स बनाए गए हैं. मंडावा और खींवसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक आदर्श मतदान केन्द्र और एक-एक महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किए जा रहे मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं. मतदान दिवस पर मतदाताओं की सुविधा के लिए चार अलग-अलग तरह के पोस्टर्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी.

पढ़ेंः अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद: विशेषज्ञ से जानें आखिर क्या है पूरा मामला, और नया क्या है जो आपने अबतक नहीं जाना

मतदाता इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक को रखें साथ

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के दिन मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, केन्द्र या राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड को मान्य किया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केन्द्र पर मतदाता फोटो पर्ची का उपयोग सुविधा के लिए किया जायेगा, लेकिन यह पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वह मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र और आयोग द्वारा अधिकृत 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज आवश्य रूप से साथ लाएं.

दिव्यांगजनों और दृष्टिबाधितों के लिए रहेंगे वालंटियर उपलब्ध

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि मतदान केन्द्र पर गत विधानसभा और लोकसभा आम चुनाव की भांति ही दिव्यांग मतदाताओं को रैम्प, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को आवश्यक होने पर सहायक के रूप में ले जाने की अनुमति, मतदान केन्द्र परिसर में व्हील चेयर ले जाने की अनुमति, दृष्टि बाधित मतदाताओं को अपने पसंद का उम्मीदवार जानने हेतु ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की उपलब्धता आदि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं. मतदान केन्द्र पर दिव्यांग जनों की सहायता के लिए स्वयंसेवक भी नियुक्त किए गए हैं.

पढ़ेंः विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी एसएमएस अस्पताल में भर्ती

क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

आनन्द कुमार ने बताया कि दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. मंडावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 60 क्रिटिकल मतदान केन्द्र और खींवसर में 121 क्रिटिकल मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं. दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8-8 केन्द्रीय सुरक्षा बलों की कम्पनियां उपलब्ध करवायी गई हैं. शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त केन्द्रीय बलों की तैनातगी के अलावा लाइव वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है.

जयपुर. प्रदेश की मंडावा और खींवसर विधानसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. दोनों सीटों पर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है. जहां सीधा मुकाबला भाजपा-कांग्रेस के बीच में है.

मंडावा और खींवसर सीटों पर थमा प्रचार-प्रसार

चुनाव प्रचार थमने के बाद विधानसभा क्षेत्र के बाहरी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ना होगा. इस दौरान सिनेमा, सोशल मीडिया से भी प्रचार पर पूरी तरह रोक रहेगी. प्रिंट मीडिया में किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का एमसीएमसी कमेटी से अधिप्रमाणन किया जाना जरूरी है. विज्ञापन बिना प्रमाणन के प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे. निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं.

निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि राज्य में मंडावा (झुन्झुनू) और खींवसर (नागौर) में विधानसभा के उप चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. शनिवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 21 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से प्रारम्भ होकर सायं 6 बजे तक चलेगा.

पढ़ेंः BJP की महिला पार्षद पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, गाड़ी के कांच तोड़ की अभद्रता

उन्होंने बताया कि दोनों सीटों पर कुल 4 लाख 77 हजार 569 मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे. मंडावा में कुल 2,27,414 मतदाता हैं जिनमें 1,17,742 पुरुष और 1,09,672 महिला मतदाता शामिल हैं. साथ ही 2970 सेवा नियोजित मतदाता भी हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली मतपत्र पूर्व में ही भेज दिए गए हैं. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडावा में कुल 259 मतदान केन्द्र हैं. यहां पर शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध कराए जा चुके हैं.

इसी तरह खींवसर में कुल 2,50,155 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा. इनमें से 1,30,908 पुरुष और 1,19,247 महिला मतदाता सम्मिलित हैं. इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 608 सेवा नियोजित मतदाता हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकली मतपत्र पूर्व में ही भेज दिए गए हैं. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खींवसर में कुल 266 मतदान केन्द्र हैं. यहां भी सभी मतदाताओं के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध करा दिए गए हैं.

मतदाताओं के लिए उपलब्ध होंगी सभी आधारभूत सुविधाएं

आनन्द कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं. दिव्यांग मतदाताओं के लिये सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प्स बनाए गए हैं. मंडावा और खींवसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक आदर्श मतदान केन्द्र और एक-एक महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किए जा रहे मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं. मतदान दिवस पर मतदाताओं की सुविधा के लिए चार अलग-अलग तरह के पोस्टर्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी.

पढ़ेंः अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद: विशेषज्ञ से जानें आखिर क्या है पूरा मामला, और नया क्या है जो आपने अबतक नहीं जाना

मतदाता इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक को रखें साथ

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के दिन मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, केन्द्र या राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड को मान्य किया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केन्द्र पर मतदाता फोटो पर्ची का उपयोग सुविधा के लिए किया जायेगा, लेकिन यह पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वह मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र और आयोग द्वारा अधिकृत 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज आवश्य रूप से साथ लाएं.

दिव्यांगजनों और दृष्टिबाधितों के लिए रहेंगे वालंटियर उपलब्ध

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि मतदान केन्द्र पर गत विधानसभा और लोकसभा आम चुनाव की भांति ही दिव्यांग मतदाताओं को रैम्प, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को आवश्यक होने पर सहायक के रूप में ले जाने की अनुमति, मतदान केन्द्र परिसर में व्हील चेयर ले जाने की अनुमति, दृष्टि बाधित मतदाताओं को अपने पसंद का उम्मीदवार जानने हेतु ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की उपलब्धता आदि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं. मतदान केन्द्र पर दिव्यांग जनों की सहायता के लिए स्वयंसेवक भी नियुक्त किए गए हैं.

पढ़ेंः विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी एसएमएस अस्पताल में भर्ती

क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

आनन्द कुमार ने बताया कि दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. मंडावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 60 क्रिटिकल मतदान केन्द्र और खींवसर में 121 क्रिटिकल मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं. दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8-8 केन्द्रीय सुरक्षा बलों की कम्पनियां उपलब्ध करवायी गई हैं. शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त केन्द्रीय बलों की तैनातगी के अलावा लाइव वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है.

Intro:मंडावा और खींवसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव का शोर थमा , अब प्रत्याशी डोर टू डोर करेंगे प्रचार , मंडावा में 2 लाख 27 हजार 414 और खींवसर में 2 लाख 50 हजार 155 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

एंकर:-
प्रदेश की दो सीटों पर होने वाले विधानसभा उप चुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है। अब प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और जुलुश निकालने पर रोक रहेगी। प्रत्याशी घर- घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकेंगे। सोमवार को होने वाले मतदान में दोनों सीटों पर कुल 4 लाख 77 हजार 569 मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे , जिसमे मंडावा में 2 लाख 27 हजार 414 और खींवसर में 2 लाख 50 हजार 155 मतदाता मतदान करेंगे।

VO :- प्रदेश की मंडावा और सींवसर विधानसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दोनों सीटों पर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जहां सीधा मुकाबला भाजपा-कांग्रेस के बीच में है। चुनाव प्रचार थमने के बाद विधानसभा क्षेत्र के बाहरी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ना होगा। इस दौरान सिनेमा, सॉशल मीडिया से भी प्रचार पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रिंट मीडिया में किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का एमसीएमसी कमेटी से अधिप्रमाणन किया जाना जरूरी है। विज्ञापन बिना प्रमाणन के प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि राज्य में मंडावा (झुन्झुनू) एवं खींवसर (नागौर) में विधानसभा के उप चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है , प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर सकते है , दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 21 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से प्रारम्भ होकर सायं 6 बजे तक चलेगा। आनंद कुमार ने बताया कि दोनों सीटों पर कुल 4 लाख 77 हजार 569 मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे , जिसमें मंडावा में कुल 2,27,414 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 1,17,742 पुरुष और 1,09,672 महिला मतदाता शामिल हैं। इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2970 सेवा नियोजित मतदाता भी हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोनिकली मतपत्र पूर्व में ही भेज दिए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडावा में कुल 259 मतदान केन्द्र हैं। यहां पर शत-प्रतिषत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।इसी तरह खींवसर में कुल 2,50,155 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया सकेगा। इनमें से 1,30,908 पुरुष और 1,19,247 महिला मतदाता सम्मिलित हैं। इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 608 सेवा नियोजित मतदाता हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोनिकली मतपत्र पूर्व में ही भेज दिए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खींवसर में कुल 266 मतदान केन्द्र हैं। यहां भी सभी मतदाताओं के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

*मतदाताओं के लिए उपलब्ध होंगी सभी आधारभूत सुविधाएं*
आनन्द कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिये सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प्स बनाए गए हैं। मंडावा एवं खींवसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक आदर्ष मतदान केन्द्र एवं एक-एक महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किए जा रहे मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं। मतदान दिवस पर मतदाताओं की सुविधा के लिए चार अलग-अलग तरह के पोस्टर्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी।

*मतदाता इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक को रखें साथ*
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के दिन मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज यथा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, केन्द्र या राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड को मान्य किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केन्द्र पर मतदाता फोटो पर्ची का उपयोग सुविधा के लिए किया जायेगा लेकिन यह पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वह मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अधिकृत 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज आवष्यक रूप से साथ लाएं।

*दिव्यांगजनों और दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए रहेंगे वोलेंटियर उपलब्ध*
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि मतदान केन्द्र पर गत विधानसभा एवं लोकसभा आम चुनाव की भांति ही दिव्यांग मतदाताओं को रैम्प, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को आवष्यक होने पर सहायक के रूप में ले जाने की अनुमति, मतदान केन्द्र परिसर में व्हील चेयर ले जाने की अनुमति, दृष्टि बाधित मतदाताओं को अपने पसंद का उम्मीदवार जानने हेतु ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की उपलब्धता आदि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मतदान केन्द्र पर दिव्यांग जनों की सहायता के लिए स्वयंसेवक (भी नियुक्त किए गए हैं।

*क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था*
आनन्द कुमार ने बताया कि दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों मेें शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिष्चित की गई है। मंडावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 60 क्रिटिकल मतदान केन्द्र एवं खींवसर में 121 क्रिटिकल मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं। दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8-8 केन्द्रीय सुरक्षा बलों की कम्पनियां उपलब्ध करवायी गई हैं। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त केन्द्रीय बलों की तैनातगी के अलावा लाइव वेबकास्टिंग एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है।Body:VoConclusion:Vi
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