जयपुर. लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च में वृद्धि के बाद अब राज्य निर्वाचन विभाग ने वाहन अधिग्रहण की नवीन दरें जारी कर दी है. विभाग ने आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 और लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में वाहन अधिग्रहण की नवीनतम दरों की जारी सूची में नवीनतम दरों में पिछले विधानसभा और लोकसभा आम चुनावों के वाहन अधिग्रहण की दरों की तुलना में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है.
ये हुई वृद्धि: मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनावों के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से वाहन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाती है. उन्होंने बताया कि वाहन अधिग्रहण की नवीनतम दरों के अनुसार अनुबंधित कैरिज बसों की श्रेणी में 25 सीट की बसों के लिए 1750 रुपए प्रतिदिन, 35 सीटों की बसों के लिए 2400 रुपए प्रतिदिन, 36 से अधिक सीट के लिए 3000 रुपए की दर निर्धारित की है.
इसी प्रकार स्टेज कैरिज बसों के लिए क्रमशः 1450 रुपए, 1800 रुपए और 2225 रुपए प्रतिदिन निर्धारित है. उन्होंने बताया कि इसी क्रम में अनुबंधित मिनी बसों के अधिग्रहण के लिए 1750 रुपए प्रतिदिन, ऑटो रिक्शा के लिए 330 रुपए प्रतिदिन, टैक्सी (इण्डिका, एम्बेसडर) के लिए 1100 रुपए, टैक्सी (इनोवा) के लिए 1625 रुपए और बोलेरो सहित अन्य के लिए 1325 रुपए प्रतिदिन निर्धारित है. इसी तरह ट्रक श्रेणी के विभिन्न वाहनों के लिए 960 रुपए, 1200 रुपए और 1450 रुपए, इसके साथ क्रेन-जेसीबी के अधिग्रहण के लिए 4200 रुपए प्रतिदिन निर्धारित है.
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विधानसभा चुनाव में खर्च की राशि हुई थी वृद्धि: दरअसल बढ़ती महंगाई के बीच कम दरों की वजह से निर्वाचन विभाग को चुनाव के लिए वाहन किराए पर लेने में मुश्किलें आ रही थी. ट्रांसपोटर पूरे दरों पर वाहन किराये पर देने से बच रहे हैं. लगातार आ रही इसी मुश्किल को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से राज्य निर्वाचन विभाग ने नई दरें जारी की है. बता दें कि पिछले दिनों भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर अब 40 लाख रुपए की थी. जबकि लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई थी.