ETV Bharat / state

Rajasthan High Court: पीटीआई भर्ती के विवादित उत्तरों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के आदेश

author img

By

Published : Apr 19, 2023, 8:50 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2022 के विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कहा कि यदि याचिकाकर्ता कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वो नए सिरे से याचिका दायर (PTI Recruitment 2022 controversy) सकता है.

PTI Recruitment 2022 controversy
PTI Recruitment 2022 controversy

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वो पीटीआई भर्ती 2022 के विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित करे. वहीं, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी किया जाए. अदालत कहा कि यदि याचिकाकर्ता कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो नए सिरे से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश जुबेर खान और हर्ष मिश्रा सहित अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी, विज्ञान शाह और अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई के 5546 पदों के लिए 16 जून, 2022 को भर्ती निकाली थी. जिसकी लिखित परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित की गई. वहीं बोर्ड ने 11 अक्टूबर को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन बोर्ड ने इन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और गत 21 अक्टूबर को परिणाम घोषित कर अंतिम कुंजी जारी कर दी.

इसे भी पढ़ें - बर्खास्त तीन पार्षदों के वार्ड में चुनाव पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

इस उत्तर कुंजी में बोर्ड ने कुछ उत्तर गलत माने और कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया. याचिका में प्रथम प्रश्न पत्र के 14 और द्वितीय प्रश्न पत्र के 22 प्रश्न-उत्तरों को चुनौती देते हुए कहा गया कि बोर्ड ने मान्यता प्राप्त पुस्तकों के आधार पर इन सवालों की जांच नहीं की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से इन पुस्तकों की कॉपी भी अदालत में पेश की.

याचिका में कहा गया कि विवादित प्रश्नों के चलते याचिकाकर्ता प्रत्येक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक नहीं ला पाए. ऐसे में विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी गठित कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वो पीटीआई भर्ती 2022 के विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित करे. वहीं, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी किया जाए. अदालत कहा कि यदि याचिकाकर्ता कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो नए सिरे से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश जुबेर खान और हर्ष मिश्रा सहित अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी, विज्ञान शाह और अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई के 5546 पदों के लिए 16 जून, 2022 को भर्ती निकाली थी. जिसकी लिखित परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित की गई. वहीं बोर्ड ने 11 अक्टूबर को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन बोर्ड ने इन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और गत 21 अक्टूबर को परिणाम घोषित कर अंतिम कुंजी जारी कर दी.

इसे भी पढ़ें - बर्खास्त तीन पार्षदों के वार्ड में चुनाव पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

इस उत्तर कुंजी में बोर्ड ने कुछ उत्तर गलत माने और कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया. याचिका में प्रथम प्रश्न पत्र के 14 और द्वितीय प्रश्न पत्र के 22 प्रश्न-उत्तरों को चुनौती देते हुए कहा गया कि बोर्ड ने मान्यता प्राप्त पुस्तकों के आधार पर इन सवालों की जांच नहीं की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से इन पुस्तकों की कॉपी भी अदालत में पेश की.

याचिका में कहा गया कि विवादित प्रश्नों के चलते याचिकाकर्ता प्रत्येक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक नहीं ला पाए. ऐसे में विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी गठित कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.