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Nursing Officer Recruitment 2022: हाईकोर्ट ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के दिए आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 से जुड़ी (Rajasthan High Court gave relief to the candidates) एक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की. कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में याचिकाकर्ता को राहत दी है.

Nursing Officer Recruitment 2022,  Rajasthan High Court gave relief to the candidates
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Jan 13, 2023, 3:52 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 में बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन कौंसिल से 12वीं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश संजू शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन कौंसिल से अप्रैल 1995 में 12वीं की परीक्षा पास की थी. वहीं अक्टूबर 1995 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने इस कौंसिल की मान्यता रद्द कर दी. अब चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में इस कौंसिल की अंक तालिका का विकल्प नहीं दिया गया है.

पढ़ेंः Postal Assistant promotion exam: परीक्षा निरस्त करने का आदेश सही, हाईकोर्ट ने कैट के आदेश को किया रद्द

जिसके चलते याचिकाकर्ता पात्र होने के बावजूद भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जब बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन कौंसिल से 12वीं कक्षा पास की थी, उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे मान्यता दे रखी थी. इसलिए याचिकाकर्ता को ऑफलाइन आवेदन करने की अनुमति दी जाए.

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थी का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता विभाग की एनआरएचएम योजना में संविदा पर नर्सिंग ऑफिसर पद पर पहले से ही कार्य कर रहा है. राज्य सरकार की ओर से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को हर साल के कार्य अनुभव के आधार पर दस अंकों की गणना करते हुए अधिकतम तीन सालों के लिए तीस अंकों का वेटेज दिया जा रहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 में बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन कौंसिल से 12वीं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश संजू शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन कौंसिल से अप्रैल 1995 में 12वीं की परीक्षा पास की थी. वहीं अक्टूबर 1995 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने इस कौंसिल की मान्यता रद्द कर दी. अब चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में इस कौंसिल की अंक तालिका का विकल्प नहीं दिया गया है.

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जिसके चलते याचिकाकर्ता पात्र होने के बावजूद भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जब बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन कौंसिल से 12वीं कक्षा पास की थी, उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे मान्यता दे रखी थी. इसलिए याचिकाकर्ता को ऑफलाइन आवेदन करने की अनुमति दी जाए.

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थी का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता विभाग की एनआरएचएम योजना में संविदा पर नर्सिंग ऑफिसर पद पर पहले से ही कार्य कर रहा है. राज्य सरकार की ओर से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को हर साल के कार्य अनुभव के आधार पर दस अंकों की गणना करते हुए अधिकतम तीन सालों के लिए तीस अंकों का वेटेज दिया जा रहा है.

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