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छात्रा को प्रताड़ित करने पर जयपुर स्कूल को नोटिस, पेश करनी होगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

जयपुर स्कूल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नोटिस जारी कर 16 जुलाई को तलब किया है. दरअसल, मामला शैक्षणिक शुल्क बकाया होने पर छात्रा को परेशान करने है.

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Published : Jul 5, 2019, 2:04 AM IST

छात्रा को प्रताड़ित करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जयपुर स्कूल को दिया नोटिस

जयपुर. शैक्षणिक शुल्क बकाया होने पर छात्रा को परेशान करना विद्याधर नगर स्थित जयपुर स्कूल को भारी पड़ रहा है. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में हुई इस मामले की शिकायत के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूल को नोटिस जारी कर 16 जुलाई को तलब किया है. नोटिस में कहा गया है कि अभिषेक कुमार त्रिवेदी ने आयोग में शिकायत की थी कि उनकी पुत्री को शैक्षणिक शुल्क बकाया होने पर स्कूल प्रशासन द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.

शिकायत की 25 मार्च को जांच कराई गई तो सामने आया कि विद्यालय प्रशासन ने शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिशोधात्मक रवैया रखा है, जिससे छात्रा की मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है. अभी स्कूल प्रबंधन को कहा गया है कि इस मामले में स्पष्टीकरण समुचित तथ्यात्मक अभिलेखों सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष 16 जुलाई को सुबह 11 बजे दें.

छात्रा को प्रताड़ित करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जयपुर स्कूल को दिया नोटिस

साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस मामले पर लापरवाही बरतने पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 की अवहेलना करने पर संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस समय शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थिति देनी होगी.

जयपुर. शैक्षणिक शुल्क बकाया होने पर छात्रा को परेशान करना विद्याधर नगर स्थित जयपुर स्कूल को भारी पड़ रहा है. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में हुई इस मामले की शिकायत के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूल को नोटिस जारी कर 16 जुलाई को तलब किया है. नोटिस में कहा गया है कि अभिषेक कुमार त्रिवेदी ने आयोग में शिकायत की थी कि उनकी पुत्री को शैक्षणिक शुल्क बकाया होने पर स्कूल प्रशासन द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.

शिकायत की 25 मार्च को जांच कराई गई तो सामने आया कि विद्यालय प्रशासन ने शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिशोधात्मक रवैया रखा है, जिससे छात्रा की मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है. अभी स्कूल प्रबंधन को कहा गया है कि इस मामले में स्पष्टीकरण समुचित तथ्यात्मक अभिलेखों सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष 16 जुलाई को सुबह 11 बजे दें.

छात्रा को प्रताड़ित करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जयपुर स्कूल को दिया नोटिस

साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस मामले पर लापरवाही बरतने पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 की अवहेलना करने पर संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस समय शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थिति देनी होगी.

Intro:जयपुर- शैक्षणिक शुल्क बकाया होने पर छात्रा को परेशान करना विद्याधर नगर स्थित जयपुर स्कूल को भारी पड़ गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में हुई इस मामले की शिकायत के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूल को नोटिस जारी कर 16 जुलाई को तलब किया है। नोटिस में कहा गया है कि अभिषेक कुमार त्रिवेदी ने आयोग में शिकायत की थी कि उनकी पुत्री को शैक्षणिक शुल्क बकाया होने पर स्कूल प्रशासन द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।


Body:शिकायत की 25 मार्च को जांच कराई गई तो सामने आया कि विद्यालय प्रशासन ने शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिशोधआत्मक रवैया रखते हैं, जिससे छात्रा की मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है। अभी स्कूल प्रबंधन को कहा गया है कि इस मामले में स्पष्टीकरण समुचित तथ्यात्मक अभिलेखों सहित निदेशक माध्यमिक शिक्षा के समक्ष 16 जुलाई को सुबह 11 बजे उपस्थिति दें साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस मामले पर लापरवाही बरतने पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 की अवहेलना करने पर संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी समय शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थिति देनी होगी।


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