जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-8 महानगर द्वितीय ने बजरी से भरे डंपर का कॉलोनी में प्रवेश रोकने पर हुए विवाद में डंपर चढ़ाकर हत्या करने वाले चालक जगदीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने डंपर मालिक रामलाल चौधरी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए हंसराज व नंदलाल को बरी कर दिया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मृतक किशोर सिंह कॉलोनी में बच्चों और महिलाओं को दुर्घटना से बचाने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश का विरोध करता था. किशोर सिंह के साथ हुई बहस को लेकर अभियुक्त का इतना भयावह रूप उभर कर सामने आएगा, इसकी कल्पना स्वयं किशोर सिंह ने भी नहीं की होगी. क्षणिक आवेश में आकर किसी निर्दोष की हत्या करने वाले को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि झोटवाड़ा निवासी किशोर सिंह 12 जून, 2019 को घर के बाहर पौधों में पानी दे रहा था. इतने में अभियुक्त बजरी से भरा डंपर लेकर आया. कॉलोनी में डंपर के प्रवेश को लेकर किशोर सिंह का चालक और उसके साथ आए अन्य लोगों से झगड़ा हो गया. ऐसे में चालक डंपर लेकर चला गया. वहीं, बाद में अभियुक्त ने वापसी में खाली डंपर जानबूझकर किशोर सिंह पर चढा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
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घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसने जानबूझकर हत्या नहीं की थी. डंपर के अनियंत्रित होने के चलते दुर्घटना में किशोर सिंह की मौत हुई थी. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा : जयपुर पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अनिल कुमार पासी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उसका परिवार किराए के मकान में रहता है. इसी मकान में अभियुक्त भी रहकर मजदूरी करता है. अभियुक्त ने 31 जनवरी, 2020 को पीड़िता को घर पर अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. वहीं, बाद में उसे लेकर अपने रिश्तेदार के कमरे पर चला गया, जहां रात को भी अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था.
वहीं, अभियुक्त ने पीड़िता को सुबह अपने घर भी नहीं जाने दिया. जिससे क्षुब्ध होकर पीड़िता ने शैंपू पी लिया था. इससे उसकी तबीयत खराब हो गई. ऐसे में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता ने पुलिस को पर्चा बयान दिया, जिसके आधार पर विश्वकर्मा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 फरवरी को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वो निर्दोष है और उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में अभियुक्त को सजा सुनाई है.