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जयपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास...कोर्ट ने 3 लाख का जुर्माना भी लगाया

कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीन लाख का जुर्माना भी लगाया है. सजा का एलान पॉस्को मामलों की विशेष अलादत ने किया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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Published : Apr 21, 2019, 12:09 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त महेश कुमार नाबालिग को डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोपी है. जिसको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखने को कहा है. वहीं अदालत ने फागी निवासी अभियुक्त पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि अक्टूबर 2013 में नाबालिग पीड़िता अपने घर में अकेली थी. पीड़िता को अकेला देखकर गांव में रहने वाले अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच ली.

इसके बाद अभियुक्त ने फोटो सार्वजनिक करने का भय दिखाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. आखिर में 8 अप्रैल 2014 को पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ फागी थाने में मामला दर्ज कराया. वहीं रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए गए.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त महेश कुमार नाबालिग को डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोपी है. जिसको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखने को कहा है. वहीं अदालत ने फागी निवासी अभियुक्त पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि अक्टूबर 2013 में नाबालिग पीड़िता अपने घर में अकेली थी. पीड़िता को अकेला देखकर गांव में रहने वाले अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच ली.

इसके बाद अभियुक्त ने फोटो सार्वजनिक करने का भय दिखाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. आखिर में 8 अप्रैल 2014 को पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ फागी थाने में मामला दर्ज कराया. वहीं रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए गए.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में नाबालिग युवती डरा धमका कर कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखने को कहा है। वहीं अदालत ने फागी निवासी अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि अक्टूबर 2013 में नाबालिग पीड़िता अपने घर में अकेली थी। पीड़िता को अकेला देखकर गांव में रहने वाले अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच ली। इसके बाद अभियुक्त ने फोटो सार्वजनिक करने का भय दिखाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। आखिर में 8 अप्रैल 2014 को पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस पर पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ फागी थाने में मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए गए।


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