जयपुर. चिकित्सा विभाग प्रदेश भर में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए एक अभियान चलाएगा. इस अभियान के तहत खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की जानकारी चिकित्सा विभाग जुटाने का प्रयास करेगा. जिससे यह पता लगाया जा सके कि प्रदेश भर में बिना लाइसेंस कितने खाद्य पदार्थ विक्रेता काम कर रहे हैं.
वहीं, इस मामले को लेकर एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आदेश भी जारी किए हैं और इसे लेकर राजस्थान समेत सभी राज्यों को पत्र भी लिखा गया है. साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए चिकित्सा विभाग के हेल्थ डायरेक्टर डॉ केके शर्मा ने बताया कि फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र की ओर से पत्र मिला है.
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जिसके बाद प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके जिलों में अधिक से अधिक है लाइसेंस बनाए जाए. जिससे यह पता लग सके कि बिना लाइसेंस कितने खाद्य विक्रेता काम कर रहे हैं और लाइसेंस बनने के बाद एक पूरा डाटा चिकित्सा विभाग के पास मौजूद रहेगा.