जयपुर. राजधानी के जयसिंह पुरा खोर थाना इलाके में काम के बहाने कश्मीर ले जाकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. कश्मीर के बाद आरोपी पीड़िता को नासिक और शिरडी भी लेकर गया था, जहां पर भी दुष्कर्म किया. पीड़िता ने जयसिंहपुरा खोर थाने में आरोपी कांट्रेक्टर मुकेश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
जयसिंहपुरा खोर थाना अधिकारी सत्यपाल यादव के मुताबिक एक विवाहिता की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता का आरोप है कि काम करने के लिए लांगडियावास गांव से दांतली गांव के लिए घर से निकली थी. रास्ते में मुकेश नाम के व्यक्ति ने काम के बहाने से गाड़ी में बैठा कर दूसरी जगह का बहाना करके कश्मीर ले गया. कश्मीर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को शिर्डी और नासिक भी लेकर गया था, जहां पर भी दुष्कर्म किया. पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने जयपुर पहुंचकर रविवार को आरोपी मुकेश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है.
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पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आरोपी गत 17 जून को बहाना करके काम दिलाने के लिए पीड़िता की मर्जी के खिलाफ कश्मीर ले गया था, जहां पर जबरन दुष्कर्म किया और विरोध करने पर पीड़िता के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद नासिक और शिरडी साईं ले जाकर वहां पर भी दुष्कर्म किया. पीड़िता को 6 जुलाई को जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर छोड़ कर आरोपी फरार हो गया. परेशान देखकर पीड़िता के परिजनों ने पूछा तो उसने पूरी आपबीती बताई. परिजन पीड़िता के साथ थाने पर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी. पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया है.
अजमेर में रेप के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावासः ब्यावर के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक के अपनी ही नाबालिग रिश्तेदार के साथ रेप के मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 75 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है. लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 27 जनवरी, 2019 को ब्यावर सदर थाना क्षेत्र का यह मामला है. पीड़िता के परिजन की शिकायत पर ब्यावर सदर थाने में रिश्तेदार के खिलाफ नामजद पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था.
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शेखावत ने बताया कि आरोपी पीड़िता की बड़ी बहन का देवर था. रिश्तेदार होने के नाते वह अक्सर पीड़िता के घर आया जाया करता था. इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ. आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया जहां उसने पीड़िता के साथ कई बार रेप किया. उन्होंने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट से रेप की पुष्टि हुई है. शेखावत ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 75 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 12 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए.