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दहेज हत्या करने के अभियुक्त को आजीवन कारावास, प्रताड़ना करने वाली सास को भी सजा - सास को तीन साल की सजा

पत्नी की दहेज हत्या करने वाले ​अभियुक्त और उसकी मां को दहेज प्रताड़ना को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. पति को आजीवन कारावास और सास को तीन साल की सजा सुनाई गई है.

Man gets life imprisonment in dowry killing
दहेज हत्या करने के अभियुक्त को आजीवन कारावास
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 17, 2023, 10:36 PM IST

जयपुर. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने पत्नी की दहेज हत्या करने वाले अभियुक्त शंभू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त की मां को दहेज प्रताड़ना का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा दी है. वहीं अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. शादीशुदा महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. जिससे पति-पत्नी के रिश्ते के प्रति महिलाओं को अविश्वास की भावना पैदा हो रही है. ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले अभियुक्तों पर अंकुश लगाना जरूरी है और ऐसे में उनके प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती.

पढ़ें: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान, दहेज हत्या का मामला दर्ज

विशेष लोक अभियोजक की ओर से अदालत को बताया गया कि अलमेन्द्र सिंह ने 2 दिसंबर, 2013 को जवाहर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी 20-22 साल पहले आरोपी के साथ हुई थी. शादी में पांच-सात लाख रुपए खर्च किए, लेकिन ससुराल वाले खुश नहीं थे और उन्होंने स्कूटर व 50 तोला सोने की मांग की. जिस पर उन्होंने स्कूटर दे दिया, लेकिन फिर भी 30 तोला सोने की मांग जारी रही. मांग पूरी नहीं करने पर उसकी बहन के साथ मारपीट की गई और उसे प्रताड़ित किया गया.

पढ़ें: नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

घटना के 6-7 साल पहले भी उसकी बहन को टंकी में डालकर मारने का प्रयास किया, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने उसे बचा लिया था. इस दौरान दीपावली पर जब उसकी मां ने बहन से बात करवाने के लिए कहा तो सास ने आनाकानी की और बडी मुश्किल से बात कराई. वहीं बाद में 2 दिसंबर, 2013 को ससुराल से फोन आया कि उसकी बहन की मौत हो गई है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने पत्नी की दहेज हत्या करने वाले अभियुक्त शंभू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त की मां को दहेज प्रताड़ना का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा दी है. वहीं अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. शादीशुदा महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. जिससे पति-पत्नी के रिश्ते के प्रति महिलाओं को अविश्वास की भावना पैदा हो रही है. ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले अभियुक्तों पर अंकुश लगाना जरूरी है और ऐसे में उनके प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती.

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विशेष लोक अभियोजक की ओर से अदालत को बताया गया कि अलमेन्द्र सिंह ने 2 दिसंबर, 2013 को जवाहर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी 20-22 साल पहले आरोपी के साथ हुई थी. शादी में पांच-सात लाख रुपए खर्च किए, लेकिन ससुराल वाले खुश नहीं थे और उन्होंने स्कूटर व 50 तोला सोने की मांग की. जिस पर उन्होंने स्कूटर दे दिया, लेकिन फिर भी 30 तोला सोने की मांग जारी रही. मांग पूरी नहीं करने पर उसकी बहन के साथ मारपीट की गई और उसे प्रताड़ित किया गया.

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घटना के 6-7 साल पहले भी उसकी बहन को टंकी में डालकर मारने का प्रयास किया, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने उसे बचा लिया था. इस दौरान दीपावली पर जब उसकी मां ने बहन से बात करवाने के लिए कहा तो सास ने आनाकानी की और बडी मुश्किल से बात कराई. वहीं बाद में 2 दिसंबर, 2013 को ससुराल से फोन आया कि उसकी बहन की मौत हो गई है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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