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Life Imprisonment to Rapist: दो बहनों संग दस माह तक किया देह शोषण, अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

दस माह तक दो बहनों के साथ देह शोषण करने के मामले में आरोपी को महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने (Life Imprisonment to Rapist) आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Life Imprisonment to Rapist
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Published : Feb 3, 2023, 6:26 PM IST

जयपुर. शादी का झांसा देकर पीड़िता और उसकी बहन का दस माह तक देह शोषण करने के प्रकरण में महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने अभियुक्त शिवराज सिंह राठौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने शहर में पढ़ाई करने आई सगी बहनों के साथ कई बार संबंध बनाकर शर्मनाक कृत्य किया है. देश में महिलाओं के साथ ऐसे अपराधों में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि 4 मई 2021 को पीड़ित बहनों ने जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता गांव में रहती है और उसकी बहन जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी. 17 मई, 2020 को उसके मोबाइल पर आरोपी शिवराज सिंह का फोन आया और धीरे-धीरे दोनों में बातचीत से दोस्ती हो गई. कुछ ही दिन में दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए. इसके बाद वह पांच जुलाई 2020 को अपनी बहन के पास जयपुर आ गई. यहां अभियुक्त ने पहली बार उससे मुलाकात की और 13 अगस्त से अभियुक्त और दोनों बहनें सिंधी कैंप के पास एक कमरे में साथ रहने लगे.

पढ़ें. Court Verdict: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 7 साल की सजा, कोर्ट ने फैसले में कही ये बात

यहां शिवराज सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए. जब वह वापस गांव आ गई तो अभियुक्त उसकी छोटी बहन के साथ रहने लगा और उसके साथ आए दिन दुष्कर्म करने लगा. इस दौरान अभियुक्त ने दोनों पीड़िताओं के अश्लील वीडियो भी बना लिए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी भी देने लगा. इसके बाद अभियुक्त छोटी बहन के साथ शादी करने का दबाव बनाने लगा. इससे परेशान होकर पीड़िताओं ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. शादी का झांसा देकर पीड़िता और उसकी बहन का दस माह तक देह शोषण करने के प्रकरण में महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने अभियुक्त शिवराज सिंह राठौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने शहर में पढ़ाई करने आई सगी बहनों के साथ कई बार संबंध बनाकर शर्मनाक कृत्य किया है. देश में महिलाओं के साथ ऐसे अपराधों में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि 4 मई 2021 को पीड़ित बहनों ने जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता गांव में रहती है और उसकी बहन जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी. 17 मई, 2020 को उसके मोबाइल पर आरोपी शिवराज सिंह का फोन आया और धीरे-धीरे दोनों में बातचीत से दोस्ती हो गई. कुछ ही दिन में दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए. इसके बाद वह पांच जुलाई 2020 को अपनी बहन के पास जयपुर आ गई. यहां अभियुक्त ने पहली बार उससे मुलाकात की और 13 अगस्त से अभियुक्त और दोनों बहनें सिंधी कैंप के पास एक कमरे में साथ रहने लगे.

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यहां शिवराज सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए. जब वह वापस गांव आ गई तो अभियुक्त उसकी छोटी बहन के साथ रहने लगा और उसके साथ आए दिन दुष्कर्म करने लगा. इस दौरान अभियुक्त ने दोनों पीड़िताओं के अश्लील वीडियो भी बना लिए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी भी देने लगा. इसके बाद अभियुक्त छोटी बहन के साथ शादी करने का दबाव बनाने लगा. इससे परेशान होकर पीड़िताओं ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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