जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 साल 10 माह की नाबालिग का अपहरण कर 7 महिने तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राम कुमार मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखने को कहा है. वहीं अदालत ने अभियुक्त पर 300000 का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई स्थान नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि आंधी थाना इलाका निवासी पीड़िता 27 अप्रैल 2017 की रात लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली थी. वहां मौजूद अभियुक्त रामकुमार मीणा ने उसका अपहरण कर लिया और प्रताप नगर ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को 7 दिन तक रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया.
इसके बाद अभियुक्त पीड़िता को माउंट आबू ले गया. यहां भी अभियुक्त ने कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त पीड़िता को 7 महीने तक अलग-अलग जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. वहीं दूसरी तरफ आंधी थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.