जयपुर. जेडीए अपीलीय अधिकरण (JDA Appellate Tribunal Order) ने जवाहर सर्किल पर स्थित जेडीए की सात हजार एक सौ वर्ग मीटर व्यावसायिक जमीन की नीलामी पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने मामले की सुनवाई 11 जनवरी को रखी है. अधिकरण ने यह आदेश पुष्पेन्द्र कुमार मुकीम के प्रार्थना पत्र पर दिए. अधिकरण ने पूछा है कि विवादित भूखंड के नीचे बीसलपुर और सीवरेज पाइप लाइन गुजरने का होने वाले निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा या नहीं? इसके साथ ही पूर्व में प्रस्तावित गोल मार्केट योजना को किन तकनीकी आधारों पर निरस्त किया गया है.
प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता सोहन सिंह सोलंकी ने कहा कि जेडीए की ओर से जवाहर सर्किल पर स्थित खसरा नंबर 93 और 94 की सात हजार एक सौ वर्गमीटर जमीन की नीलामी 16 नवंबर को प्रस्तावित है. इसी भूखंड पर जेडीए ने पूर्व में गोल मार्केट प्रस्तावित किया गया था और वहां के भूखंडों को अन्य जगह समायोजित किया गया था. वहीं बाद में वीआईपी सुरक्षा और यातायात के कारणों से योजना को निरस्त कर दी गई.
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प्रार्थना पत्र में कहा गया कि इस भूखंड से बीसलपुर की भूमिगत पाइप लाइन और सीवरेज लाइन भी गुजर रही है. गोकुल वाटिका की चालीस फीट मुख्य रोड के हिस्से को भी इस भूखंड में शामिल कर लिया गया. वहीं जेडीए की ओर से अधिकरण को मामले में क्षेत्राधिकार नहीं होने की आपत्ति पेश की गई और मामले में विस्तृत बहस करने की मंशा जताई. इस पर अधिकरण ने नीलामी पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 11 जनवरी को तय की है.