जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 साल दस माह की नाबालिग पीड़िता के घर देर रात घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजय सिंह उर्फ ज्वाला सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने यह माना है कि वह और पीड़िता एक-दूसरे से प्यार करते थे और वह पीडिता के घर गया था. प्रकरण में पीड़िता नाबालिग है. ऐसे में यदि उसकी सहमति भी रही हो तो भी उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति अर्थहीन होती है. इसके अलावा डीएनए टेस्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 5 जुलाई 2019 को पीड़िता ने प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही है. वह अपने माता-पिता से मिलने गांव आई हुई थी. बीती रात को उसके माता-पिता छत पर सो रहे थे और वह कमरे में सो रही थी. इस दौरान अभियुक्त आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जब वह चिल्लाई तो अभियुक्त ने उससे मारपीट की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी. जब शोर सुनकर उसकी मां आई तो अभियुक्त ने मां से मारपीट की और भाग गया.
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह दोनों आपस में प्रेम करते हैं और रिपोर्ट दबाव में लिखाई गई थी. दोनों शादी कर भावी जीवन शांति से बिताना चाहते हैं. हाईकोर्ट से भी उसकी जमानत पीड़िता से शादी करने के आधार पर ही हुई है. ऐसे में उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है.