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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से (20 years imprisonment to the accused) दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है.

Jaipur POCSO court sentenced,  POCSO court sentenced
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई.
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Published : Jul 12, 2023, 8:32 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जुबेर आलम को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है. वहीं यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी होती तो भी यह दुष्कर्म की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. इसके अलावा डीएनए जांच से भी साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़ित पक्ष और अभियुक्त एक मकान में अलग-अलग कमरे में किराए से रहते थे. अभियुक्त की पत्नी अपने पांच बच्चों के साथ गांव में रहती है. सात जुलाई 2022 को पीड़िता रात के समय बाथरुम जाने के लिए कमरे से बाहर निकली थी. इतने में अभियुक्त मौका देखकर पीड़िता का मुंह बंद कर अपने कमरे में ले गया. यहां अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

वहीं पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां और भाई आ गए. इस पर अभियुक्त भाई से मारपीट कर वहां से भाग गया. वहीं आठ जुलाई को पीड़िता के पिता ने मुहाना थाने में मामला दर्ज कराया. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को दस जुलाई को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं मेडिकल जांच में भी अभियुक्त का डीएनए पीड़िता के कपड़ों पर पाया गया. अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि पीड़िता ने घटना की रात उससे पांच सौ रुपए मांगे थे, जबकि उसने रुपए नहीं दिए तो पीड़िता ने शोर मचाना शुरू कर दिया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जुबेर आलम को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है. वहीं यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी होती तो भी यह दुष्कर्म की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. इसके अलावा डीएनए जांच से भी साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़ित पक्ष और अभियुक्त एक मकान में अलग-अलग कमरे में किराए से रहते थे. अभियुक्त की पत्नी अपने पांच बच्चों के साथ गांव में रहती है. सात जुलाई 2022 को पीड़िता रात के समय बाथरुम जाने के लिए कमरे से बाहर निकली थी. इतने में अभियुक्त मौका देखकर पीड़िता का मुंह बंद कर अपने कमरे में ले गया. यहां अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया.

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वहीं पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां और भाई आ गए. इस पर अभियुक्त भाई से मारपीट कर वहां से भाग गया. वहीं आठ जुलाई को पीड़िता के पिता ने मुहाना थाने में मामला दर्ज कराया. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को दस जुलाई को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं मेडिकल जांच में भी अभियुक्त का डीएनए पीड़िता के कपड़ों पर पाया गया. अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि पीड़िता ने घटना की रात उससे पांच सौ रुपए मांगे थे, जबकि उसने रुपए नहीं दिए तो पीड़िता ने शोर मचाना शुरू कर दिया.

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