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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

Jaipur POCSO court sentenced,  POCSO court sentenced 20 years imprisonment
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 23, 2023, 8:56 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सत्या को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने बीस वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा की पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 5 जून 2022 को तुंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी 2 जून की रात को घर से गायब हो गई. उसे शक है कि कोई व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. काफी तलाश करने के बाद भी पीड़िता की जानकारी नहीं मिल रही है.

पढ़ेंः दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने बदला फांसी का फैसला

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की. वहीं अभियुक्त को मामला दर्ज होने की जानकारी मिलने पर वह पीड़िता को 16 जून को घर के पास छोडकर भाग गया. पुलिस ने इसी दिन अभियुक्त को कानोता से गिरफ्तार किया था. जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता को कानोता में किराए के कमरे में रखा था और मकान मालिक को पीड़िता को अपनी पत्नी बताया था. कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सत्या को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने बीस वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा की पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 5 जून 2022 को तुंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी 2 जून की रात को घर से गायब हो गई. उसे शक है कि कोई व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. काफी तलाश करने के बाद भी पीड़िता की जानकारी नहीं मिल रही है.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की. वहीं अभियुक्त को मामला दर्ज होने की जानकारी मिलने पर वह पीड़िता को 16 जून को घर के पास छोडकर भाग गया. पुलिस ने इसी दिन अभियुक्त को कानोता से गिरफ्तार किया था. जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता को कानोता में किराए के कमरे में रखा था और मकान मालिक को पीड़िता को अपनी पत्नी बताया था. कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

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