जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल दो साल से कम रहने के आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पीसी शर्मा की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता दो साल के कार्यकाल का मुद्दा उठाने के लिए अधिकृत नहीं है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी छह माह के कार्यकाल वाले अधिकारी को पात्र मान चुका है. डीजीपी की नियुक्ति तय प्रकिया के तहत हुई है. वह सीनियर आईपीएस हैं और उनका नाम नियुक्ति के लिए भेजे पैनल में भी था. ऐसे में नियमों के वितरीत नियुक्ति को ही चुनौती दी जा सकती है. याचिका में कहा गया था कि डीजीपी के पद पर भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल दो साल से कम रहेगा. जबकि पुलिस अधिनियम के तहत कार्यकाल दो साल होना जरूरी है. ऐसे में उन्हें डीजीपी पद से हटाया जाए.