जयपुर. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश द्वारकेश भारद्वाज की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये. अदालत ने कहा है कि शुरू के 1 माह में उन अतिक्रमण को हटाकर पुनर्वास किया जाए, जिन्होंने मामले में अपनी सहमति दे दी हैं. इसके बाद आगामी एक माह में शेष अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 30 नवंबर 2016 को यहां से कब्जा हटाने के आदेश दिए थे. वहीं खंडपीठ ने प्रभावितों की अपील खारिज कर 4 माह में उनका पुनर्वास करने को कहा था. इसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई. विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का हवाला देकर समय लिया जा रहा है. अब निगम के चुनाव के चलते फिर से आचार संहिता लग जाएगी. इसके अलावा पूर्व में 215 अतिक्रमण थे, जो की बढ़कर अब 372 बताए जा रहे हैं. ऐसे में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए.