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वाहन की क्लेम राशि नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर लगाया हर्जाना

बीमित वाहन का क्लेम नहीं देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को हर्जाना और अलग से क्षतिपूर्ति राशि व परिवाद व्यय देने का आदेश दिया है.

Insurance company denied claim of vehicle, DCDRC fined company
वाहन की क्लेम राशि नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर लगाया हर्जाना
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Published : Jun 14, 2023, 8:49 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने बीमित वाहन का क्लेम नहीं देने पर दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 1 लाख 30 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को ठीक करने के लिए परिवादी की ओर से खर्च की गई करीब 15 लाख 20 हजार रुपए की राशि 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य श्रीचंद तेतरवाल ने यह आदेश रामनिवास यादव के परिवाद पर दिए.

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी ने सेवादोष कारित करते हुए परिवादी का क्लेम निरस्त किया है. जिसके चलते परिवादी को मानसिक संताप हुआ है. ऐसे में बीमा कंपनी बीमा राशि के साथ ही अलग से क्षतिपूर्ति राशि व परिवाद व्यय भी देने के लिए जिम्मेदार है. परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी बीमा कंपनी से अपने ट्रक की 27 अप्रैल, 2020 से 26 अप्रैल, 2021 की अवधि के लिए कमर्शियल व्हीकल एनहांसमेंट कवर बीमा पॉलिसी लेकर 66633 रुपए का भुगतान किया था.

पढ़ेंः क्लेम की राशि नहीं देने पर कोर्ट का आदेश, बीमा कंपनी अदा करे इंश्योर्ड बाइक के 18 लाख रुपए

परिवादी पानीपत से वाहन में मटके भरकर 31 मार्च, 2021 को गुजरात लेकर जा रहा था. इस दौरान राजसमंद जिले के दिवेर थाना इलाके में वाहन पलटी खाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना बीमा कंपनी को देने के बावजूद भी उसे क्लेम का भुगतान नहीं किया गया. वहीं परिवादी ने करीब 15 लाख 20 हजार रुपए खर्च कर अपने स्तर पर वाहन ठीक करा लिया.

पढ़ेंः Jaipur Railway Compensation: चलती ट्रेन से उतरने के दौरान मौत, अधिकरण ने किया क्लेम देने से इंकार

परिवाद में कहा गया कि बाद में बीमा कंपनी ने चालक की गलती, ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन व क्षमता से अधिक सवारी बैठाने की गलत व्याख्या करते हुए उसका क्लेम निरस्त कर दिया. ऐसे में उसे क्लेम राशि का भुगतान दिलाने के साथ ही मानसिक संताप और परिवाद व्यय के तौर पर हर्जाना दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए क्लेम राशि अदा करने को कहा है.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने बीमित वाहन का क्लेम नहीं देने पर दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 1 लाख 30 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को ठीक करने के लिए परिवादी की ओर से खर्च की गई करीब 15 लाख 20 हजार रुपए की राशि 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य श्रीचंद तेतरवाल ने यह आदेश रामनिवास यादव के परिवाद पर दिए.

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी ने सेवादोष कारित करते हुए परिवादी का क्लेम निरस्त किया है. जिसके चलते परिवादी को मानसिक संताप हुआ है. ऐसे में बीमा कंपनी बीमा राशि के साथ ही अलग से क्षतिपूर्ति राशि व परिवाद व्यय भी देने के लिए जिम्मेदार है. परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी बीमा कंपनी से अपने ट्रक की 27 अप्रैल, 2020 से 26 अप्रैल, 2021 की अवधि के लिए कमर्शियल व्हीकल एनहांसमेंट कवर बीमा पॉलिसी लेकर 66633 रुपए का भुगतान किया था.

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परिवादी पानीपत से वाहन में मटके भरकर 31 मार्च, 2021 को गुजरात लेकर जा रहा था. इस दौरान राजसमंद जिले के दिवेर थाना इलाके में वाहन पलटी खाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना बीमा कंपनी को देने के बावजूद भी उसे क्लेम का भुगतान नहीं किया गया. वहीं परिवादी ने करीब 15 लाख 20 हजार रुपए खर्च कर अपने स्तर पर वाहन ठीक करा लिया.

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परिवाद में कहा गया कि बाद में बीमा कंपनी ने चालक की गलती, ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन व क्षमता से अधिक सवारी बैठाने की गलत व्याख्या करते हुए उसका क्लेम निरस्त कर दिया. ऐसे में उसे क्लेम राशि का भुगतान दिलाने के साथ ही मानसिक संताप और परिवाद व्यय के तौर पर हर्जाना दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए क्लेम राशि अदा करने को कहा है.

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