जयपुर. जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में अलग-अलग विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे थे. बैठक में कलेक्टर ने नगर निगम और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए.
कलेक्टर ने कहा कि निजी संस्थान या परिसरों द्वारा लार्वा और गंदगी के कारण जन स्वास्थ्य पर असर पड़ने की स्थिति से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आईपीसी की धारा 269 में ऐसा कार्य जिसमें संक्रामक रोग फैलाने की आशंका हो, उसमें छह महीने की सजा का प्रावधान है. इस प्रकार का काम करने पर धारा 270 के तहत दो साल की सजा का प्रावधान है.
समीक्षा बैठक में पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की समीक्षा करने के दौरान अवैध रूप से बूस्टर लगाकर दूसरों के घर तक पेयजल आपूर्ति बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा. पहले ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा और समझाने पर भी तो वे नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ इस्तगासा पेशकर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी. साथ ही छह माह की सजा होगी.
इसके लिए सभी आठों पेयजल सप्लाई जोन में टीमें भेजकर आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्देश भी दिए. कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह होने वाली बैठक में बूस्टर के उपयोग की शिकायत वाले क्षेत्रों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.