जयपुर. डेटिंग ऐप के जरिए प्रेम जाल में फंसाने के बाद आरोपी महिला व उसके साथियों की ओर से युवक का अपहरण करने और बाद में उसकी हत्या करने के मामले में जिले की सत्र अदालत में बहस पूरी हो गई है. अदालत इस मामले में 26 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. मृतक के पिता ने आरोपी प्रिया सेठ सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ झोटवाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने जांच अधिकारी सहित 45 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं. वहीं आरोपियों की ओर से अपने बचाव में किसी गवाह के बयान नहीं कराए गए हैं और सिर्फ अभियोजक पक्ष के गवाहों से ही जिरह की गई है. बहस के दौरान जांच अधिकारी ने अपनी गवाही में कहा कि आरोपी प्रिया सेठ ने सोशल मीडिया के जरिए दुष्यंत को फंसाया था. वह दुष्यंत को पैसे वाला समझकर अपने फ्लैट पर ले गई, जहां उसके दोस्त दीक्षांत कामरा व लक्ष्य वालिया भी थे. इन्होंने दुष्यंत से बड़ी रकम लेने के लिए उसे बंधक बनाकर रखा और उसके पिता से फिरौती मांगी. लेकिन बाद में उन्होंने दुष्यंत की हत्या कर उसकी लाश सूटकेस में डालकर आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया. ऐसे में प्रिया सेठ सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या व आपराधिक षडयंत्र का आरोप प्रमाणित है.
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झोटवाड़ा थाने में दर्ज था मुकदमा : मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की जांच, एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य जुर्म प्रमाणित हुए है. प्रिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने पेश चालान में माना था कि इन्होंने एक सोची-समझी साजिश के तहत दुष्यंत शर्मा की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश सूटकेस में डालकर ठिकाने लगा दिया. वारदात के बाद मृतक के पिता रामेश्वर प्रसाद ने आरोपी प्रिया सेठ सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ झोटवाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.