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स्कूल की संबद्धता वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के मानसरोवर इलाके के सेंट एंसलम स्कूल की संबद्धता वापस लेने के सीबीएसई के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत में सीबीएसई को 31 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है.

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Published : Jul 10, 2019, 11:59 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के इस स्कूल की संबद्धता वापस लेने के आदेश पर लगाई रोक

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट एंसलम स्कूल मानसरोवर को राहत देते हुए सीबीएसई के पिछले 17 जून के स्कूल की संबद्धता वापस लेने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत में सीबीएसई को 31 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने ये आदेश सेंट एंसलम स्कूल प्रशासन की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पिछले 4 जून को याचिकाकर्ता स्कूल की एनओसी एक साल के लिए निलंबित कर दी थी. इस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव ने 13 जून को निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी. इस दौरान सीबीएसई ने 17 जून को स्कूल की संबद्धता वापस ले ली. याचिका में कहा गया कि प्रमुख शिक्षा सचिव ने जब निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी तो सीबीएसई को उन्हें बिना सुने आदेश देना गलत है, ऐसे में सीबीएसई के आदेश को रद्द किया जाए.

गौरतलब है कि साल 2014 में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ वहां की एक शिक्षिका ने 5 मिनट देरी से आने पर छात्रों के सामने ही अपमानित करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग और मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल की एनओसी एक साल के लिए निलंबित कर दी थी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट एंसलम स्कूल मानसरोवर को राहत देते हुए सीबीएसई के पिछले 17 जून के स्कूल की संबद्धता वापस लेने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत में सीबीएसई को 31 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने ये आदेश सेंट एंसलम स्कूल प्रशासन की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पिछले 4 जून को याचिकाकर्ता स्कूल की एनओसी एक साल के लिए निलंबित कर दी थी. इस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव ने 13 जून को निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी. इस दौरान सीबीएसई ने 17 जून को स्कूल की संबद्धता वापस ले ली. याचिका में कहा गया कि प्रमुख शिक्षा सचिव ने जब निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी तो सीबीएसई को उन्हें बिना सुने आदेश देना गलत है, ऐसे में सीबीएसई के आदेश को रद्द किया जाए.

गौरतलब है कि साल 2014 में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ वहां की एक शिक्षिका ने 5 मिनट देरी से आने पर छात्रों के सामने ही अपमानित करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग और मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल की एनओसी एक साल के लिए निलंबित कर दी थी.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सैंट एंसलम स्कूल, मानसरोवर को राहत देते हुए सीबीएसई के गत 17 जून के स्कूल की संबद्धता वापस लेने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत में सीबीएसई को 31 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश सैंट एंसलम स्कूल प्रशासन की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गत 4 जून को याचिकाकर्ता स्कूल की एनओसी 1 साल के लिए निलंबित कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव ने 13 जून को निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी। इस दौरान सीबीएसई ने 17 जून को स्कूल की संबद्धता वापस ले ली। याचिका में कहा गया कि प्रमुख शिक्षा सचिव ने जब निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी तो सीबीएसई को उन्हें बिना सुने आदेश देना गलत है। ऐसे में सीबीआई के आदेश को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ वहां की एक शिक्षिका ने 5 मिनट देरी से आने पर छात्रों के सामने ही अपमानित करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग और मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल की एनओसी एक साल के लिए निलंबित कर दी थी।


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