ETV Bharat / state

खाप पंचायत के हुक्का-पानी बंद करने को लेकर थानाधिकारी तलब, थानाधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश - High Court orders

खाप पंचायत के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर नादौती थाने में दो एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित थानाधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए हैं.

थानाधिकारी तलब
थानाधिकारी तलब
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 1, 2024, 9:14 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के नादौती तहसील में खाप पंचायत की ओर से याचिकाकर्ता परिवार का हुक्का-पानी बंद करने से जुड़े मामले में स्थानीय थानाधिकारी को रिकॉर्ड तलब किया है. जस्टिस समीर जैन ने की एकलपीठ ने लक्ष्मी नारायण व अन्य की याचिका पर ये आदेश दिए.

याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता परिवार नादौती के मैदी का पुरा गांव के निवासी हैं. स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से खाप पंचायत बुलाकर याचिकाकर्ता परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, इसके साथ ही उनका हुक्का-पानी बंद करते हुए सार्वजनिक नल से पानी भरने पर रोक लगा दी. वहीं सरकारी बैंक, अस्पताल और मंदिर में भी उनका प्रवेश पर पाबंदी लगा दी. इसके अलावा याचिकाकर्ता के बच्चों को स्कूल में भी प्रवेश करने पर रोक लगा दी.

पढ़ें: आकस्मिक योजना नियमों को अंतिम रूप नहीं देने पर सचिव तलब

याचिका में कहा गया कि बीते तीस मार्च को खाप पंचायत ने याचिकाकर्ता को गांव से बाहर करने का एक और फरमान जारी कर दिया था. याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2020 में वार्ड नंबर एक से वार्ड पंच निर्वाचित हुई थी, लेकिन खाप पंचायत के अवैध आदेश के बाद उसे ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में शामिल नहीं किया जा रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से खाप पंचायत की कार्रवाई के खिलाफ उप जिला कलेक्टर को शिकायत भी दी, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ताओं की ओर से खाप पंचायत के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर नादौती थाने में दो एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित थानाधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के नादौती तहसील में खाप पंचायत की ओर से याचिकाकर्ता परिवार का हुक्का-पानी बंद करने से जुड़े मामले में स्थानीय थानाधिकारी को रिकॉर्ड तलब किया है. जस्टिस समीर जैन ने की एकलपीठ ने लक्ष्मी नारायण व अन्य की याचिका पर ये आदेश दिए.

याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता परिवार नादौती के मैदी का पुरा गांव के निवासी हैं. स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से खाप पंचायत बुलाकर याचिकाकर्ता परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, इसके साथ ही उनका हुक्का-पानी बंद करते हुए सार्वजनिक नल से पानी भरने पर रोक लगा दी. वहीं सरकारी बैंक, अस्पताल और मंदिर में भी उनका प्रवेश पर पाबंदी लगा दी. इसके अलावा याचिकाकर्ता के बच्चों को स्कूल में भी प्रवेश करने पर रोक लगा दी.

पढ़ें: आकस्मिक योजना नियमों को अंतिम रूप नहीं देने पर सचिव तलब

याचिका में कहा गया कि बीते तीस मार्च को खाप पंचायत ने याचिकाकर्ता को गांव से बाहर करने का एक और फरमान जारी कर दिया था. याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2020 में वार्ड नंबर एक से वार्ड पंच निर्वाचित हुई थी, लेकिन खाप पंचायत के अवैध आदेश के बाद उसे ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में शामिल नहीं किया जा रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से खाप पंचायत की कार्रवाई के खिलाफ उप जिला कलेक्टर को शिकायत भी दी, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ताओं की ओर से खाप पंचायत के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर नादौती थाने में दो एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित थानाधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.