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पॉक्सो अदालतों में सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकार को 31 मई तक पेश करना होगा शपथ पत्र - जयपुर

हाईकोर्ट ने 4 सितंबर 2018 को आदेश जारी कर मुख्य सचिव से पॉक्सो अदालतों को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा था.

हाईकोर्ट ने दिए आदेश
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Published : May 21, 2019, 11:39 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों में आधारभूत सुविधाएं और विशेष लोक अभियोजक सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश करने के लिए 31 मई का समय दिया है. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेश की पालना में शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने सरकार को 31 मई तक का समय दिया है.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 4 सितंबर 2018 को आदेश जारी कर मुख्य सचिव से पॉक्सो अदालतों को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा था. शपथ पत्र में मुख्य सचिव को इन अदालतों में आधारभूत सुविधाएं, सरकारी वकीलों की नियुक्ति और भूमि -बिल्डिंग आवंटन के साथ ही बच्चों को फ्रेंडली माहौल मुहैया कराने के संबंध में जानकारी देनी है. याचिका में पॉक्सो कोर्ट में सुविधाएं और संसाधन नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों में आधारभूत सुविधाएं और विशेष लोक अभियोजक सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश करने के लिए 31 मई का समय दिया है. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेश की पालना में शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने सरकार को 31 मई तक का समय दिया है.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 4 सितंबर 2018 को आदेश जारी कर मुख्य सचिव से पॉक्सो अदालतों को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा था. शपथ पत्र में मुख्य सचिव को इन अदालतों में आधारभूत सुविधाएं, सरकारी वकीलों की नियुक्ति और भूमि -बिल्डिंग आवंटन के साथ ही बच्चों को फ्रेंडली माहौल मुहैया कराने के संबंध में जानकारी देनी है. याचिका में पॉक्सो कोर्ट में सुविधाएं और संसाधन नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों में आधारभूत सुविधाएं और विशेष लोक अभियोजक सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश करने के लिए 31 मई का समय दिया है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेश की पालना में शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने सरकार को 31 मई तक का समय दिया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 4 सितंबर 2018 को आदेश जारी कर मुख्य सचिव से पॉक्सो अदालतों को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा था। शपथ पत्र में मुख्य सचिव को इन अदालतों में आधारभूत सुविधाएं, सरकारी वकीलों की नियुक्ति और भूमि -बिल्डिंग आवंटन के साथ ही बच्चों को फ्रेंडली माहौल मुहैया कराने के संबंध में जानकारी देनी है। याचिका में पॉक्सो कोर्ट में सुविधाएं और संसाधन नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है।


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