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कन्हैयालाल हत्याकांडः एक आरोपी ने दायर की जमानत अर्जी, चार्ज बहस पर सुनवाई टली - एनआईए मामलों की विशेष अदालत

कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने प्रकरण की सुनवाई 1 अगस्त तक टाल दी है.

Hearing of kanhaiyalal murder case on August 1, one of accused filed bail application
कन्हैयालाल हत्याकांडः एक आरोपी ने दायर की जमानत अर्जी, चार्ज बहस पर सुनवाई टली
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Published : Jul 26, 2023, 8:47 PM IST

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत में बुधवार को उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड प्रकरण की सुनवाई 1 अगस्त तक टल गई है. पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के चलते मामले में चार्ज बहस नहीं हो सकी. वहीं मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है. इस जमानत अर्जी पर भी 1 अगस्त को सुनवाई होगी.

आरोपी जावेद ने अर्जी में कहा कि वह मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व रियाज अत्तारी को नहीं जानता और ना कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें इस अपराध में उसकी कोई भी संलिप्तता पाई गई हो. उसे मामले में झूठा फंसाया है, उससे अनुसंधान पूरा होकर चालान पेश हो चुका है. इसलिए उसे जमानत दी जाए. पिछली सुनवाई पर एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी पर एनआईए को निर्देश दिया था कि वह आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानि दस्तावेज डी-19 के साथ शामिल मेमोरी कार्ड व डी-86 के साथ दी गई सीडी व मोबाइल मैसेज की कॉपी उन्हें दे.

पढ़ें: Udaipur Murder Case : कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए NIA

गौरतलब है कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून, 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था. प्रकरण की जांच एनआईए को सौंपी थी. एनआईए ने दो पाकिस्तान निवासी आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था.

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत में बुधवार को उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड प्रकरण की सुनवाई 1 अगस्त तक टल गई है. पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के चलते मामले में चार्ज बहस नहीं हो सकी. वहीं मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है. इस जमानत अर्जी पर भी 1 अगस्त को सुनवाई होगी.

आरोपी जावेद ने अर्जी में कहा कि वह मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व रियाज अत्तारी को नहीं जानता और ना कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें इस अपराध में उसकी कोई भी संलिप्तता पाई गई हो. उसे मामले में झूठा फंसाया है, उससे अनुसंधान पूरा होकर चालान पेश हो चुका है. इसलिए उसे जमानत दी जाए. पिछली सुनवाई पर एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी पर एनआईए को निर्देश दिया था कि वह आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानि दस्तावेज डी-19 के साथ शामिल मेमोरी कार्ड व डी-86 के साथ दी गई सीडी व मोबाइल मैसेज की कॉपी उन्हें दे.

पढ़ें: Udaipur Murder Case : कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए NIA

गौरतलब है कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून, 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था. प्रकरण की जांच एनआईए को सौंपी थी. एनआईए ने दो पाकिस्तान निवासी आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था.

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