जयपुर. प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है कि फिलहाल बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, लेकिन बड़े उद्योगों को रात में विद्युत शुल्क में मिल रही छूट अब आधी कर दी गई है. राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने नया टैरिफ ऑर्डर जारी (New tariff order issued in Rajasthan) कर दिया है. इसमें पर्यटन इकाई की टैरिफ श्रेणी बदलकर औद्योगिक करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. हालांकि, इन्हें टीओडी की छूट से बाहर रखा गया है.
आयोग (Rajasthan State Electricity Regulatory Commission) की ओर से जारी नए टैरिफ ऑर्डर में औद्योगिक इकाइयों को टाइम ऑफ डे यानी टीओडी फार्मूले के तहत रात 12:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक इकाई संचालित होने पर विद्युत शुल्क में अब तक 15 फीसदी की छूट मिलती थी जो हटाकर 7:30 प्रतिशत कर दी गई है. इसी तरह मध्यम और वृहद उद्योगों को इंक्रीमेंटल छूट का आधार वर्ष साल 2019 के बजाय पिछले वर्ष होगा. मतलब चिन्हित औद्योगिक इकाइयों में पिछले साल की तुलना इस साल ज्यादा बिजली की खपत हुई तो बड़ी हुई खपत पर 50 और 85 पैसे यूनिट की छूट मिलेगी.
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हालांकि नए टैरिफ ऑर्डर (New tariff order issued in Rajasthan) से बड़े औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है जिन इकाइयों में पहले से ही रात का संचालन हो रहा था वह इस छूट का लाभ लेती रही बाकी औद्योगिक इकाइयां डायवर्ट नहीं हो पाई, जिसका नतीजा यह रहा कि 1 मेगावाट विद्युत लोड भी शिफ्ट नहीं हुआ जिसके चलते अब यह बदलाव किया गया है. ओपन एक्सचेंज मतलब डिस्कॉम के अलावा अन्य कंपनियों से बिजली लेने पर ज्यादातर उपभोक्ताओं को अब 3 से 9 पैसे प्रति यूनिट तक ज्यादा क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज भी देना पड़ेगा. बता दें कि डिस्कॉम ने कुछ महीने पहले नए टैरिफ के लिए पिटीशन दायर की थी जिस पर सुनवाई के बाद विद्युत विनियामक आयोग ने यह नया ऑर्डर जारी किया है. पिटीशन में जो सुझाव डिस्कॉम ने दिए थे उसे माना गया है.