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चुनाव के 48 घंटे पहले थम जाएगा प्रचार...निर्वाचन विभाग ने जारी किए ये 'खास' निर्देश

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल और 6 मई को लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए है कि चुनाव के 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार थम जाएगा. साथ ही उस क्षेत्र में कोई भी बाहरी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रूक सकेगा.

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Published : Apr 8, 2019, 10:05 PM IST

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

जयपुर. प्रदेश में 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा और 12 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 6 मई को वोटिंग होगी. पहले चरण के चुनाव के लिए 27 अप्रैल को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा.

इसी तरह से दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार 4 मई को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक 48 घंटे के लिए बंद हो जाएगा. इस बारे में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश को राज्य निर्वाचन विभाग, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रेखा गुप्ता ने पत्र के जरिए सभी जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्तों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं.

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

बाहरी राजनीतिक व्यक्ति के क्षेत्र में रूकने पर प्रतिबंध

इसके तहत चुनाव प्रचार बंद होने के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी बाहरी राजनीतिक व्यक्ति मौजूद नहीं रहे, जो उस क्षेत्र का मतदाता नहीं हो. क्षेत्र का कोई भी मतदाता जिसको सुरक्षा मिली हुई है वह मतदान दिवस को मतदान बाद अपनी आवाजाही पर अंकुश रखेगा, लेकिन यह प्रतिबंध प्रत्याशी पर लागू नहीं होगा.

क्षेत्र के चुने गए सांसद या विधायक क्षेत्र के मतदाता नहीं होने पर भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में रुक सकते हैं, लेकिन वह दूसरे निर्वाचित क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे.

जयपुर. प्रदेश में 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा और 12 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 6 मई को वोटिंग होगी. पहले चरण के चुनाव के लिए 27 अप्रैल को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा.

इसी तरह से दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार 4 मई को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक 48 घंटे के लिए बंद हो जाएगा. इस बारे में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश को राज्य निर्वाचन विभाग, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रेखा गुप्ता ने पत्र के जरिए सभी जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्तों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं.

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

बाहरी राजनीतिक व्यक्ति के क्षेत्र में रूकने पर प्रतिबंध

इसके तहत चुनाव प्रचार बंद होने के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी बाहरी राजनीतिक व्यक्ति मौजूद नहीं रहे, जो उस क्षेत्र का मतदाता नहीं हो. क्षेत्र का कोई भी मतदाता जिसको सुरक्षा मिली हुई है वह मतदान दिवस को मतदान बाद अपनी आवाजाही पर अंकुश रखेगा, लेकिन यह प्रतिबंध प्रत्याशी पर लागू नहीं होगा.

क्षेत्र के चुने गए सांसद या विधायक क्षेत्र के मतदाता नहीं होने पर भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में रुक सकते हैं, लेकिन वह दूसरे निर्वाचित क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे.

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एंकर :- प्रदेश में 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा और 12 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 6 मई को वोटिंग होगी , पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार 27 अप्रैल 2019 को शाम 6:00 बजे से मतदान समाप्ति तक 48 घंटे के लिए बंद हो जाएगा , इसी तरह से दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार 4 मई को शाम 6:00 बजे से मतदान समाप्ति तक 48 घंटे के लिए बंद हो जाएगा , इस बारे में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश को राज्य निर्वाचन विभाग अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रेखा गुप्ता ने पत्र के जरिए सभी जिला कलेक्टर , संभागायुक्त , पुलिस महानिरीक्षक , पुलिस आयुक्तों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं , इसके तहत चुनाव प्रचार बंद होने के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी बाहरी राजनीतिक व्यक्ति मौजूद नहीं रहे , जो उस क्षेत्र का मतदाता नहीं हो , क्षेत्र का कोई भी मतदाता जिसको सुरक्षा मिली हुई है वह मतदान दिवस को मतदान बाद अपनी आवा जाही पर अंकुश रखेगा , लेकिन यह प्रतिबंध अभ्यर्थी या प्रत्याशी पर लागू नहीं होगा , क्षेत्र क्षेत्र के चुने गए सांसद या विधायक क्षेत्र के मतदाता नहीं होने पर भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में रुक सकते हैं , लेकिन वह दूसरे निर्वाचित क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे ,


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