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जिला न्यायलय ने जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर सहित जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगा जवाब

जिला न्यायलय ने नोटिस जारी कर महापौर सौम्या गुर्जर, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर 7 जनवरी तक जवाब मांगा है. बता दे महापौर सौम्या गुर्जर का नाम चुनाव के वक्त दो वोटर लिस्टों में था जो कानूनन जुर्म है.

Jaipur News,  Jaipur District Election Officer
अजय कुमार जैन, वकील
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Published : Dec 5, 2020, 10:23 PM IST

जयपुर. जिला न्यायालय ने ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के पार्षद पद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सौम्या गुर्जर, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर 7 जनवरी तक जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश वार्ड नंबर 87 से कांग्रेस उम्मीदवार पिंकी यादव की चुनाव याचिका पर दिए.

अजय कुमार जैन, वकील

याचिका में कहा गया कि सौम्या गुर्जर ने वार्ड नंबर 87 से पार्षद पद का चुनाव लडा था. नियमानुसार उम्मीदवार को संबंधित निगम का मतदाता होना जरूरी है. जबकि मतदान के समय सौम्या गुर्जर करौली के देवरी गांव की मतदाता थी. उन्होंने इस साल करौली में अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया था. वहीं उन्होंने ग्रेटर निगम की वोटर लिस्ट में नाम जुडवाकर चुनाव लडा.

पढ़ें- जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर सहित अन्य के विरुद्ध चुनाव याचिकाएं पेश...

मतदान के समय उनका दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में नाम था. वहीं गत तीन नवंबर को उन्होंने करौली की वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाया था. नियमानुसार एक व्यक्ति का नाम दो वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता है. इसके अलावा उन पर कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है. ऐसे में उनका पार्षद पद का निर्वाचन रद्द किया जाए.

जयपुर. जिला न्यायालय ने ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के पार्षद पद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सौम्या गुर्जर, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर 7 जनवरी तक जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश वार्ड नंबर 87 से कांग्रेस उम्मीदवार पिंकी यादव की चुनाव याचिका पर दिए.

अजय कुमार जैन, वकील

याचिका में कहा गया कि सौम्या गुर्जर ने वार्ड नंबर 87 से पार्षद पद का चुनाव लडा था. नियमानुसार उम्मीदवार को संबंधित निगम का मतदाता होना जरूरी है. जबकि मतदान के समय सौम्या गुर्जर करौली के देवरी गांव की मतदाता थी. उन्होंने इस साल करौली में अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया था. वहीं उन्होंने ग्रेटर निगम की वोटर लिस्ट में नाम जुडवाकर चुनाव लडा.

पढ़ें- जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर सहित अन्य के विरुद्ध चुनाव याचिकाएं पेश...

मतदान के समय उनका दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में नाम था. वहीं गत तीन नवंबर को उन्होंने करौली की वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाया था. नियमानुसार एक व्यक्ति का नाम दो वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता है. इसके अलावा उन पर कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है. ऐसे में उनका पार्षद पद का निर्वाचन रद्द किया जाए.

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