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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

धौलपुर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में (sentenced 20 years of rigorous imprisonment) दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है.

Dholpur POCSO court sentenced,  sentenced 20 years of rigorous imprisonment
आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा.
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Published : Jul 6, 2023, 6:30 PM IST

धौलपुर. पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के महिला थाना इलाके का है.

महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 17 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि 16 मई 2019 की रात को वह अपने घर के पास में बने चबूतरे पर सो रहा था. इस दौरान बेटी की रोने और चिल्लाने की आवाज सुन कर वह जाग गया. उसने देखा कि उसकी 9 वर्षीय बेटी खून से लथपथ थी. इस पर वह बेटी को लेकर जिला अस्पताल गया. अस्पताल में बेटी ने बताया कि आरोपी ने उसे टॉफी देने के बहाने सब कुछ किया है.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को सुनाई 3 साल की सजा

इस पर परिजनों ने महिला पुलिस थाना पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामले में जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो वह नाबालिग निकला. इस पर पुलिस ने उसे निरुद्ध करते हुए किशोर न्यायालय में पेश किया. साथ ही आरोप पत्र भी पेश किए. लोक अभियोजक ने बताया कि किशोर न्यायालय ने नाबालिग के खिलाफ वयस्कों की तरह सुनवाई के लिए पत्रावली पॉक्सो न्यायालय में भेज दी. जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान 23 गवाह पेश किए गए. प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरूवार को दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

धौलपुर. पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के महिला थाना इलाके का है.

महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 17 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि 16 मई 2019 की रात को वह अपने घर के पास में बने चबूतरे पर सो रहा था. इस दौरान बेटी की रोने और चिल्लाने की आवाज सुन कर वह जाग गया. उसने देखा कि उसकी 9 वर्षीय बेटी खून से लथपथ थी. इस पर वह बेटी को लेकर जिला अस्पताल गया. अस्पताल में बेटी ने बताया कि आरोपी ने उसे टॉफी देने के बहाने सब कुछ किया है.

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इस पर परिजनों ने महिला पुलिस थाना पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामले में जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो वह नाबालिग निकला. इस पर पुलिस ने उसे निरुद्ध करते हुए किशोर न्यायालय में पेश किया. साथ ही आरोप पत्र भी पेश किए. लोक अभियोजक ने बताया कि किशोर न्यायालय ने नाबालिग के खिलाफ वयस्कों की तरह सुनवाई के लिए पत्रावली पॉक्सो न्यायालय में भेज दी. जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान 23 गवाह पेश किए गए. प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरूवार को दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

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