जयपुर. जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोट तस्करी मामले में दोषी रवि कुमार, प्रहलाद प्रजापत और हरी राम जाखड़ को 3 साल जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत दोषियों पर कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मुखबिर से मिली सूचना पर अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने ईदगाह के पास तीनों अभियुक्तों को पकड़ा था. पुलिस को अभियुक्तों की तलाशी के दौरान कुल 2600 जाली नोट मिले थे. वहीं अभियुक्तों के ठिकाने की तलाश में पुलिस को नकली नोट बनाने के उपकरण भी बरामद हुए थे.
इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोपपत्र पेश किया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जाली नोट रखना गंभीर प्रकृति का अपराध है. जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है और यह अर्थव्यवस्था के लिए दीमक की तरह है. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती.