जयपुर. वकीलों को अपराधी बताते हुए उनके खिलाफ अपमानजनक सूचना जारी करने पर नगर निगम हेरिटेज की सिविल लाइंस जोन उपायुक्त कनक जैन के खिलाफ जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एमएम कोर्ट-4 में एडवोकेट राजेंद्र सोमावत, पंकज खंडेलवाल व नमोनारायण सामरिया ने मानहानि का परिवाद दायर किया (case in derogatory notice for advocates) है. परिवाद पर 9 नवंबर को सुनवाई होगी.
वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा ने सीएम, यूडीएच मंत्री व पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर कनक जैन को बर्खास्त करने और उसके खिलाफ सार्वजनिक जगह पर अशांति फैलाने के आरोप में केस दर्ज करने की मांग की है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने कहा है कि यदि राज्य सरकार ने कनक जैन को तत्काल निलंबित नहीं किया तो उनका घेराव किया जाएगा. अधिवक्ता भगवत गौड़ ने भी कनक जैन को लीगल नोटिस भेजकर कहा है कि उसने वकीलों की प्रतिष्ठा को ठेस पहंचाई है. इसके लिए वे तुरंत लिखित में माफी मांगें.
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सांगानेर बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष महावीर सुरेन्द्र जैन,अधिवक्ता पंकज पचलंगिया व सिद्दार्थ जैन मूथा ने भी कनक के खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने की मांग की है. गौरतलब है कि कनक ने शुक्रवार को एक सूचना जारी कर कहा था कि जोन में आए दिन बाहरी व्यक्ति, दलाल, ब्रोकर्स, वकील व अन्य अपराधी हर दिन आते हैं, ऐसे अपराधियों का ऑफिस परिसर में प्रवेश वर्जित है. हालांकि बाद में उपायुक्त ने पत्र जारी माफी मांग ली थी.