जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2018 के मामले में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार की ओर से दो टुकड़ों में पदों की भर्ती की अनुशंसा की गई है तो कुल पदों पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही अदालत में भर्ती में कुल पदों में एक फ़ीसदी पद एमबीसी के लिए आरक्षित मानते हुए याचिकाकर्ताओं को भर्ती के पात्र माना है. न्यायधीश बीएल शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जोधराज गुर्जर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 25 मई को कॉन्स्टेबल के 13 हजार 142 पदों पर भर्ती निकाली. इनमें से 518 पद कोटा जिले के लिए थे. याचिका में कहा गया कि इन 518 पदों में से एक फ़ीसदी के आधार पर पांच पद एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाने थे, लेकिन सरकार ने 4 पद आरक्षित रखे, जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गया.
वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोटा जिले के लिए पहले 359 पद निकाले थे. जिसके चलते एक फ़ीसदी के आधार पर एमबीसी वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित रखे गए. वहीं बाद में इन पदों पर 159 पद और शामिल कर दिए गए इनमें से एक पद आरक्षित रखा गया.
ऐसे में एक फ़ीसदी के आधार पर एमबीसी वर्ग के कुल 4 पद आरक्षित रखे गए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि एक ही भर्ती में यदि टुकड़ों में पदों की अनुशंसा की गई है तो कुल पदों की संख्या के आधार पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.