जयपुर. जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिवाली पर जनता सुबह 10:00 बजे से पहले और शाम को 6:00 बजे के बाद पटाखे नहीं चला सकेंगे. जिसके लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है. जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने दीवाली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है. जिसमें बताया गया है कि जांच के बाद ही पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस जारी होंगे.
जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पटाखों के परिक्षण और परिवहन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही यह ध्यान रखा जाएगा कि लाइसेंसशुदा विक्रेता से ही पटाखों को बेचे और लाइसेंसशुदा दुकानदारों से ही पटाखे खरीदें.
वहीं इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि फुटपाथ पर पटाखों की दुकान नहीं लगाई जाए. जिला कलेक्टर जागरूप सिंह यादव ने बताया कि पटाखे सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही छोड़ जाएंगे. 10:00 बजे से पहले और शाम 6:00 बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके लिए भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. अस्पताल स्कूल और हॉस्टल आदि के आसपास सौ मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
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जिला कलेक्टर ने कहा पटाखे चलाने में ध्वनि और वायु प्रदूषण के मापदंड का ध्यान रखा जाए. इसके लिए पुलिस और क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पटाखे चलाना हानिकारक हो सकता है. शासन और प्रशासन के साथ नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे पटाखे चलाने के दौरान पर्यावरण, पशु पक्षियों, ध्वनि और वायु प्रदूषण का ध्यान रखें.
जांच के बाद जारी किए जाएंगे लाइसेंस
दीवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए परिसरों की जांच के बाद ही पटाखों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे. इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं. यदि कोई विक्रेता गैरकानूनी तरीके से पटाखे बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.