जयपुर. आर्म्स एक्ट में किए गए संशोधन के बाद अब एक आर्म्स लाइसेंस पर धारक दो ही हथियार रख सकेगा और यदि धारक के पास अतिरिक्त हथियार पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जिस व्यक्ति को आर्म्स लाइसेंस जारी किया गया है और वह लाइसेंसी हथियार का प्रयोग अपराधिक गतिविधियों में करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान भी अब बढ़ा दिया गया है. ऐसे व्यक्ति को जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी और इसके साथ ही उसे आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि आर्म्स एक्ट में की के संशोधन के बाद अब एक आर्म्स लाइसेंस पर धारक महज दो ही हथियार रख सकेगा पूर्व में 1 आर्म्स लाइसेंस पर तीन हथियार रखने की छूट थी. वहीं आर्म्स एक्ट में किए गए संशोधन के बाद जिन लोगों को आर्म्स लाइसेंस जारी किए गए हैं उन्हें तीसरा हथियार जमा कराने के लिए कहा गया था जिसके लिए 13 दिसंबर तक की मियाद दी गई थी. 13 दिसंबर की मियाद समाप्त होने के बाद अब तक भी जिन लोगों ने अतिरिक्त हथियार जमा नहीं करवाया हैं. उनके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी.
वहीं हथियारों का अपराधिक गतिविधियों में प्रयोग करने पर अब आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान आर्म्स एक्ट के संशोधन में किया गया है. अगर कोई व्यक्ति हथियारों का अपराधिक गतिविधियों में प्रयोग करेगा तो उसे जमानत भी नहीं दी जाएगी. वहीं जिन लोगों के पास काफी पुराने हथियार हैं उसे वह पंचर करवा कर एंटीक पीस के रूप में सजावट में काम में ले सकते हैं. हालांकि इसके लिए धारक को पहले पुलिस को सूचना देनी होगी और उसके बाद ही वह हथियार को पंचर कराकर उसे सजावट के रूप में प्रयोग में ले सकेगें.
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शूटिंग के खिलाड़ी रख सकेंगे एक आर्म्स लाइसेंस पर तीन हथियार
शूटिंग के स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के खिलाड़ी एक आर्म्स लाइसेंस पर तीन हथियार रख सकेंगे. इसके साथ ही ऐसा कोई भी खिलाड़ी जो शूटर राइफल क्लब का सदस्य है, वह भी एक लाइसेंस पर तीन हथियार रख सकेगा. इसके लिए गृह विभाग ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 के तहत स्पष्टीकरण जारी किया है. जिसमें यह कहा गया है कि राइफल क्लब या राइफल संगम का सदस्य एक अतिरिक्त 22 बोर राइफल या एक एयर राइफल रख सकेगा. इसके अलावा खिलाड़ी शूटर को भी धारा 3 के तहत एक अतिरिक्त हथियार की छूट में शामिल किया गया है.