जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-6 महानगर द्वितीय ने मारपीट के मामले में दबाव डालकर राजीनामा कराने की कोशिश करने के मामले में विधायक अमीन कागजी और मारपीट करने वाले आधा दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ रामगंज थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश मोहम्मद शमीम खान के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
परिवाद में अधिवक्ता रियाज अहमद ने अदालत को बताया कि परिवादी कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष है. ऐसे में उसने स्थानीय समस्याओं की शिकायत करने के लिए अमीन कागजी को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा था. इस पर गत 12 अक्टूबर को वार्ड 65 के पार्षद जकरिया कुछ गुंडों को परिवादी के घर लेकर आया और उससे मारपीट की. जब परिवादी का भतीजा बीच-बचाव करने आया तो उससे भी मारपीट की गई. आरोपियों ने स्थानीय समस्याओं की जानकारी विधायक कागजी को देने से नाराज होकर उससे मारपीट की है.
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अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई और उसके डेढ़ लाख रुपए के नगीने भी ले गए. वहीं कुछ देर बार विधायक अमीन कागजी परिवादी को अभियुक्त के पास ले गया. जहां कागजी ने अभियुक्तों से माफी मंगवाई और विधायक का रौब दिखाकर राजीनामा कराने की कोशिश की. इस दौरान पार्षद व अन्य ने परिवादी को पुन: धमकी दी. परिवाद में कहा गया कि आरोपियों की मारपीट के चलते परिवादी का कान का पर्दा फट गया है और उसे ऑपरेशन कराने की जरुरत पड़ गई है. परिवादी ने घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को भी दी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की. ऐसे में मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाएं, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विधायक सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.