जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 2 ने गांधी नगर थाना पुलिस से प्रगति रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि बीस करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर पर अब तक क्या कार्रवाई की है?. अदालत ने यह आदेश परिवादी राज डॉक्टर की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता अभिजीत शर्मा ने अदालत को बताया कि उसने मनीष तुलसियान, निशांत तुलसियान, इनफिना फाइनेंस और कोटक सिक्योरिटीज के खिलाफ गत 8 नवंबर को गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें बताया गया था कि वह भारत-कनाडा एचआईवी एड्स परियोजना की पांच वर्षीय परियोजना में प्रबंधक रह चुका है. इस दौरान वह मनीष तुलसियान के संपर्क में आया था.
मनीष ने खुद को सीए बताते हुए परिवादी का सारा आयकर का काम करना शुरू कर दिया. वहीं बाद में उसने अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर परिवादी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इनफिना फाइनेंस से उसके नाम बीस करोड़ रुपए का लोन ले लिया. पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद अब तक मामले में कोई जांच नहीं की गई है. यहां तक कि पुलिस ने परिवादी के बयान भी दर्ज नहीं किए हैं. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस से मामले की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है.