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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान कल, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन - ETV Bharat Rajasthan News

राज्य निर्वाचन विभाग प्रदेश की सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 52,066 मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान 14 नवंबर को चलाएगा. इसका निमंत्रण 2 करोड़ 31 हजार नागरिकों को एसएमएस के जरिए भेजा जा रहा है.

Name add in voter list
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Published : Nov 13, 2021, 4:42 PM IST

जयपुर. भारत निर्वाचन आयोग राज्य के सभी 200 विधासभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर 14 नवम्बर को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने (Name in Voter list) के लिए विशेष अभियान चलाएगा. इस दिन बूथ लेवल अधिकारी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे.

विशेष अभियान (Special campaign to add name in voter list) के अंतर्गत मतदाता नाम जुड़वाने के साथ-साथ नाम में गलतियों को भी ठीक करवा पाएंगे. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.

SMS से मतदान केन्द्र में आने का निमंत्रण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम का विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इसी कड़ी में राज्य के लगभग 2.31 करोड़ नागरिकों को 14 नवम्बर को मतदान केन्द्र पर लगने वाले शिविर में आने का निमंत्रण भेजा गया है, ताकि मतदाता केंद्र पर पहुंच कर मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता बन सकें.

मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता नाम कैसे खोजें?

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के NVSP पोर्टल और वोटर हैल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कर अपना नाम के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक डाल कर मतदाता सूची में अपने नामों को सत्यापित कर सकते हैं.

पंजीयन के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में वोटर हैल्पलाइन ऐप और NVSP पोर्टल पर घर बैठे आवेदन किया जा सकता है. यदि भौतिक रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना हो, तो मतदान पर बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन किया जा सकता है. निर्वाचन कार्यालयों मे निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध है. आवेदन पत्र विभाग और आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं.

पंजीयन के बाद और EPIC डाउनलोड करने की प्रक्रिया

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ऐसे मतदाता जो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर रहे हैं तथा अपने मोबाइल फोन की सूचना वोटर हैल्पलाइन ऐप अथवा NVSP पोर्टल और ऑफलाइन आवेदन पत्र करने पर सूचना अंकित की गयी है, तो पंजीकरण होने पर तुरंत बिना किसी कार्यालय में सम्पर्क करे अपना EPIC डाउनलोड कर सकेंगे.

वोटर मित्र सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे

गुप्ता ने बताया कि इस बार पुनरीक्षण कार्यक्रम में वोटर हैल्पलाइन ऐप के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर स्कूल/कालेज/NCC/एन.एस.एस के 2-2 वरिष्ठ छात्रों को वोटर मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है जो मतदान केन्द्र पर आने वाले पात्र व्यक्ति को वोटर हैल्पलाईन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करेंगे.

दावे और आपत्तियां विभाग की वेबसाईट पर

गुप्ता ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिन-प्रतिदिन प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों के प्रार्थना पत्रों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में विभाग की वेबसाइट ceorajasthan.nic.in पर उपलब्ध करवायी जा रही है. ये जानकारी सार्वजनिक भी की गई है जिसे विभाग की वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है.

कोई भी राजनीतिक दल, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में और बूथ लेवल अधिकारी के पास प्राप्त होने वाले दावे के साथ आपत्तियों के आवेदन पत्रों को विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके साथ निर्धारित समय में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं. इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को लिखित रूप में भी दी गई है.

जयपुर. भारत निर्वाचन आयोग राज्य के सभी 200 विधासभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर 14 नवम्बर को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने (Name in Voter list) के लिए विशेष अभियान चलाएगा. इस दिन बूथ लेवल अधिकारी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे.

विशेष अभियान (Special campaign to add name in voter list) के अंतर्गत मतदाता नाम जुड़वाने के साथ-साथ नाम में गलतियों को भी ठीक करवा पाएंगे. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.

SMS से मतदान केन्द्र में आने का निमंत्रण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम का विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इसी कड़ी में राज्य के लगभग 2.31 करोड़ नागरिकों को 14 नवम्बर को मतदान केन्द्र पर लगने वाले शिविर में आने का निमंत्रण भेजा गया है, ताकि मतदाता केंद्र पर पहुंच कर मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता बन सकें.

मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता नाम कैसे खोजें?

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के NVSP पोर्टल और वोटर हैल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कर अपना नाम के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक डाल कर मतदाता सूची में अपने नामों को सत्यापित कर सकते हैं.

पंजीयन के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में वोटर हैल्पलाइन ऐप और NVSP पोर्टल पर घर बैठे आवेदन किया जा सकता है. यदि भौतिक रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना हो, तो मतदान पर बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन किया जा सकता है. निर्वाचन कार्यालयों मे निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध है. आवेदन पत्र विभाग और आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं.

पंजीयन के बाद और EPIC डाउनलोड करने की प्रक्रिया

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ऐसे मतदाता जो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर रहे हैं तथा अपने मोबाइल फोन की सूचना वोटर हैल्पलाइन ऐप अथवा NVSP पोर्टल और ऑफलाइन आवेदन पत्र करने पर सूचना अंकित की गयी है, तो पंजीकरण होने पर तुरंत बिना किसी कार्यालय में सम्पर्क करे अपना EPIC डाउनलोड कर सकेंगे.

वोटर मित्र सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे

गुप्ता ने बताया कि इस बार पुनरीक्षण कार्यक्रम में वोटर हैल्पलाइन ऐप के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर स्कूल/कालेज/NCC/एन.एस.एस के 2-2 वरिष्ठ छात्रों को वोटर मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है जो मतदान केन्द्र पर आने वाले पात्र व्यक्ति को वोटर हैल्पलाईन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करेंगे.

दावे और आपत्तियां विभाग की वेबसाईट पर

गुप्ता ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिन-प्रतिदिन प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों के प्रार्थना पत्रों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में विभाग की वेबसाइट ceorajasthan.nic.in पर उपलब्ध करवायी जा रही है. ये जानकारी सार्वजनिक भी की गई है जिसे विभाग की वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है.

कोई भी राजनीतिक दल, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में और बूथ लेवल अधिकारी के पास प्राप्त होने वाले दावे के साथ आपत्तियों के आवेदन पत्रों को विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके साथ निर्धारित समय में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं. इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को लिखित रूप में भी दी गई है.

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