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Poxo court in Hanumangarh: पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

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Published : Apr 11, 2022, 3:46 PM IST

हनुमानगढ़ जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा (sentenced the accused of rape to 20 years rigorous imprisonment) सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

Poxo court in Hanumangarh
पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई

हनुमानगढ़. जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा (sentenced the accused of rape to 20 years rigorous imprisonment) सुनाई है. विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने आरोपी पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जानकारी के मुताबिक संगरिया थाना क्षेत्र में 6 सितम्बर 2019 को पीडि़ता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी साथ में रहती है. परिवार मजदूरी करता है. 5 सितम्बर को उसकी बेटी भट्टे पर काम कर रही थी. इस दौरान आरोपी गगनदीप उर्फ गगन सिंह 15 SKM निवासी घड़साना भी वहां कार्य कर रहा था. आरोपी ने उसकी बेटी को पानी पिलाने के बहाने कमरे मे बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बेटी के चिल्लाने पर सभी कमरे में गए तो आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की.

पढ़े:नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा, निकाह के बाद भी कर रहा था शोषण

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गगनदीप को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आईपीसी की धारा 363 में तीन वर्ष एवं 366 में सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई. लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया की मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने बच्ची और उसके परिजनों को गवाही से रोकने के लिए धमकी दी थी. जिसके चलते पुलिस की ओर से पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई थी. जिसके चलते परिवार ने निडर होकर बयान दिए और न्यायलय ने दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाया.

हनुमानगढ़. जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा (sentenced the accused of rape to 20 years rigorous imprisonment) सुनाई है. विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने आरोपी पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जानकारी के मुताबिक संगरिया थाना क्षेत्र में 6 सितम्बर 2019 को पीडि़ता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी साथ में रहती है. परिवार मजदूरी करता है. 5 सितम्बर को उसकी बेटी भट्टे पर काम कर रही थी. इस दौरान आरोपी गगनदीप उर्फ गगन सिंह 15 SKM निवासी घड़साना भी वहां कार्य कर रहा था. आरोपी ने उसकी बेटी को पानी पिलाने के बहाने कमरे मे बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बेटी के चिल्लाने पर सभी कमरे में गए तो आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की.

पढ़े:नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा, निकाह के बाद भी कर रहा था शोषण

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गगनदीप को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आईपीसी की धारा 363 में तीन वर्ष एवं 366 में सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई. लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया की मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने बच्ची और उसके परिजनों को गवाही से रोकने के लिए धमकी दी थी. जिसके चलते पुलिस की ओर से पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई थी. जिसके चलते परिवार ने निडर होकर बयान दिए और न्यायलय ने दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाया.

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