हनुमानगढ़. टाउन पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 4,862 ग्राम आभूषण बरामद कर लिए हैं. इनमें सोने की चूड़ी, अंगूठी, बाजू बंद, हार, मंगल सूत्र और टॉप्स शामिल हैं. रिकवर किए गए सोने के आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब तीन करोड़ रुपए है. इसके अलावा पुलिस ने 1 लाख 390 रुपए की भी रिकवरी की है. वारदात में इस्तेमाल एक देसी पिस्टल (कट्टा) 6 कारतूस, एक एयरगन और बाइक भी पुलिस ने बरामद की है. मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को भी दबोचने में सफलता हासिल की है.
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से रूबरू हुई पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया, इस संबंध में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में फाइनेंस कंपनी कर्मचारियों की ओर से 6,136 ग्राम सोने और 1 लाख 7,951 रुपए की डकैती करने की बात कही गई थी. आरोपियों से अधिकांश सोना और नकदी बरामद कर ली गई है. पूछताछ में आरोपियों ने करीब 350 ग्राम सोने के आभूषणों के डोरे, चीड और स्टॉन आदि ब्लेड से काटकर जला देने की बात स्वीकारी है.
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एसपी के अनुसार इस डकैती के सूत्रधार मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा के पूर्व सहायक मैनेजर संजय सिंह (26) पुत्र सायर सिंह शेखावत निवासी जालपाली श्रीमाधोपुर सीकर हाल जंक्शन ने स्वीकार किया है कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान लोगों की फर्जी आईडी और खाते बनाकर 841 ग्राम सोने के आभूषण गिरवी रखे बिना उसके मूल्य का लोन उठा लिया था. इसी फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए उसने मदन सोनी (26) पुत्र रामकिशन सोनी निवासी वार्ड- 8, थेहड़ी नाथान, टाउन के जरिए गैंग से डकैती करवाई थी. एसपी जैन ने बताया, मामले में संजय सिंह और मदन सोनी के अलावा डिप्टी उर्फ अनमोल (21) पुत्र हेतराम मेघवाल निवासी बेहरवाला खुर्द ऐलनाबाद हरियाणा, डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले पवन (22) पुत्र सुभाष जाट निवासी चक ढाणी निरवाल रावतसर, सोनू कुमार (21) पुत्र खेताराम निवासी बेहरवाला कलां नहर के पास ढाणी पीएस तलवाड़ा झील को पूर्व में ही गिरफ्तार कर रिमांड मंजूर करवाया था.
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मामले में फरार चल रहे भीम सेन उर्फ भीम (21) पुत्र भागीराम मेघवाल और सुभाष (22) पुत्र रामकुमार जाट दोनों निवासी बेहरवाला खुर्द ऐलनाबाद हरियाणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पवन और सोनू ने डकैती की थी, जबकि भीम सेन घटना के समय मोटर साइकिल लेकर फाइनेंस कंपनी के नीचे तैयार खड़ा था. एसपी के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ का सम्पर्क पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय अन्य गैंग से भी होने की बात सामने आई है. साथ ही प्रकरण में गैंग बनाकर की गई वारदात के मद्देनजर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित धाराएं डकैती की धारा- 395, 412 और 3/25 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है. डकैती से पहले और बाद में आरोपियों के आपस में मिलने तथा जिन जगहों पर डकैती की योजना बनाई गई उन जगहों की तस्दीक कर ली गई है.