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हनुमानगढ़: ड्रग तस्कर एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार, 5 साल सजा और 50 हजार रुपए भरना होगा जुर्माना

एनडीपीएस न्यायधीश ने डोडा पोस्त रखने के एक मामले में दोषी शंकर दास 5 साल के कठोर कारावास और 50000 जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना जमा नहीं करवाने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

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एनडीपीएस एक्ट में सजा
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Published : Oct 29, 2020, 4:46 PM IST

हनुमानगढ़. एनडीपीएस न्यायधीश ने डोडा पोस्त रखने के एक मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 50000 जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना जमा नहीं करवाने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

एनडीपीएस एक्ट में सजा

क्या है पूरा मामला

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 मई 2017 को हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने नवा बाईपास रोड पर गश्त के दौरान शंकर दास को पकड़ा था. जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 16 किलो अवैध पोस्त बरामद हुई. जिसके बाद आरोपी पर मुकदमा नंबर 215/ 2017 अपराध अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया था. आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस डोडा पोस्ट के परिवहन का नहीं था.

पढे़ं: पुलिस ने गुर्जरों से लिया फीडबैक, समाज के लोगों ने कहा- मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तय

बता दें कि 2017 में डोडा पोस्त की बिक्री को लाइसेंस के साथ सरकारी मान्यता प्राप्त थी. जांच के बाद आरोपी शंकर दास के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 /15 में चालान न्यायालय में पेश किया गया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 12 गवाह पेश किए गए और 37 दस्तावेज पेश किए गए. अभियोजन पक्ष ने आरोपी शंकर दास के खिलाफ अपराध साबित कर दिया.जिसके बाद न्यायालय ने शंकर दास को 5 साल के कठोर कारावास की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना जमा नहीं करवाने पर दोषी को 6 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त काटना होगा.

हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते हुए अवैध नशे के व्यापार एवं अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अभियान चलाकर निरंतर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है. न्यायालय भी ऐसे अपराधों को गंभीरता पूर्वक ले रहा है.

हनुमानगढ़. एनडीपीएस न्यायधीश ने डोडा पोस्त रखने के एक मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 50000 जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना जमा नहीं करवाने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

एनडीपीएस एक्ट में सजा

क्या है पूरा मामला

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 मई 2017 को हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने नवा बाईपास रोड पर गश्त के दौरान शंकर दास को पकड़ा था. जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 16 किलो अवैध पोस्त बरामद हुई. जिसके बाद आरोपी पर मुकदमा नंबर 215/ 2017 अपराध अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया था. आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस डोडा पोस्ट के परिवहन का नहीं था.

पढे़ं: पुलिस ने गुर्जरों से लिया फीडबैक, समाज के लोगों ने कहा- मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तय

बता दें कि 2017 में डोडा पोस्त की बिक्री को लाइसेंस के साथ सरकारी मान्यता प्राप्त थी. जांच के बाद आरोपी शंकर दास के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 /15 में चालान न्यायालय में पेश किया गया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 12 गवाह पेश किए गए और 37 दस्तावेज पेश किए गए. अभियोजन पक्ष ने आरोपी शंकर दास के खिलाफ अपराध साबित कर दिया.जिसके बाद न्यायालय ने शंकर दास को 5 साल के कठोर कारावास की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना जमा नहीं करवाने पर दोषी को 6 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त काटना होगा.

हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते हुए अवैध नशे के व्यापार एवं अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अभियान चलाकर निरंतर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है. न्यायालय भी ऐसे अपराधों को गंभीरता पूर्वक ले रहा है.

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