डूंगरपुर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कुछ छूट के साथ ही बाजार बंद रखने के आदेश हैं. ऐसे में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. नगर परिषद क्षेत्र में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना नहीं करने पर एक दुकान को सीज किया गया, वहीं 3 अन्य दुकानों का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया.
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शहर में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने परिषद की टीम के साथ शहर का दौरा किया और कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले 3 व्यापारियों के 1500-1500 रुपये के चालान काटे. साथ ही एक दुकान को सीज किया. इसके साथ ही शहर में कोरोना संक्रमण जागरूकता के लिए पंपलेट और मास्क का वितरण किया गया.
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आयुक्त राजपुरोहित ने बताया कि 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है. इस दौरान जन सामान्य की सुविधा, आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां प्रतिबंधों से मुक्त रखते हुए जरूरत के सामानों की दुकानों के अलावा सभी बाजार, मॉल और अन्य दुकानें बंद रहेगी. इस दौरान सभी अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, नियमित रूप से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने और किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइंसा का पालन करने की अपील की.