डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को दसवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Rape convict sentenced to life imprisonment in Dungarpur) है. कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जिले के कुआ थाने में 28 फरवरी, 2020 को मामला दर्ज हुआ था.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने 28 फरवरी, 2020 को कुआ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता दसवीं की छात्रा थी. 25 फरवरी, 2020 को नाबालिग रोज की तरह अपने स्कूल पढ़ने के लिए सुबह 9 बजे निकली थी, लेकिन शाम तक अपने घर नहीं आई. जिस पर उसके परिजनों ने नाबालिग की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. इधर दो दिन बाद 27 फरवरी को नाबालिग अपने घर आई और परिजनों को आपबीती सुनाई. पीड़िता ने बताया कि वह 25 फरवरी को जब घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, तो रास्ते में उसे नोलियावाडा निवासी मुकेश सिंह उर्फ सुरेश मिला.
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मुकेश उसे बहला-फुसला कर अपने साथ एक जगह ले गया. जहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता ने 28 फरवरी को मुकेश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया. दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.