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नाबालिग छात्रा से अपहरण कर मारपीट और छेड़छाड़ करने के 1 आरोपी को 5 व दूसरे को 3 साल की सजा - latest crime news

करीब एक साल पहले ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर मारपीट करने और छेड़छाड़ के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने एक दोषी के पांच साल और दूसरे को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपी को सजा
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Published : Apr 27, 2021, 3:46 PM IST

डूंगरपुर. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने एक मामले में सुनवाई की. सुनवाई करते हुए उन्होंने ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर मारपीट करने और छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया है.

मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपी को सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया, मामले में आरोपी मोहन पिता लक्ष्मण और बंशीलाल पिता रंगा निवासी मेहतो का पारडा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए दोषी करार दिया गया है. मामले में दोषी मोहन को पांच साल कारावास और 76 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. मामले में सहयोगी बंशीलाल को तीन साल के कारावास और 25 हजार 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: अलवर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना

बता दें, 29 फरवरी 2020 को नाबालिग पीड़िता ने सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि वह अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी. इसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर आए और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गए. आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए छेड़छाड़ की और फोटो भी लिए. पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी और इसके बाद सागवाड़ा थाने के केस दर्ज करवाया था. मामले में न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया गया है.

डूंगरपुर. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने एक मामले में सुनवाई की. सुनवाई करते हुए उन्होंने ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर मारपीट करने और छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया है.

मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपी को सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया, मामले में आरोपी मोहन पिता लक्ष्मण और बंशीलाल पिता रंगा निवासी मेहतो का पारडा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए दोषी करार दिया गया है. मामले में दोषी मोहन को पांच साल कारावास और 76 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. मामले में सहयोगी बंशीलाल को तीन साल के कारावास और 25 हजार 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

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बता दें, 29 फरवरी 2020 को नाबालिग पीड़िता ने सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि वह अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी. इसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर आए और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गए. आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए छेड़छाड़ की और फोटो भी लिए. पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी और इसके बाद सागवाड़ा थाने के केस दर्ज करवाया था. मामले में न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया गया है.

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