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डूंगरपुर : रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया - Rape accused sentenced to 20 years

डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अहम निर्णय सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.

Dungarpur News,  Rajasthan News
दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा.
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Published : Oct 22, 2021, 6:47 PM IST

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की एक पिता ने पुलिस थाने में 12 फ़रवरी 2020 को अपहरण कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग बेटी 7 फ़रवरी, 2020 को स्कूल पढ़ने गई थी. उसके बाद से घर नहीं लौटी. गमेला निवासी राजू उर्फ़ राजेश अपहरण कर गुजरात के पाटन ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें- बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति क्यों नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. गमेला निवासी राजू उर्फ़ राजेश को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी राजू उर्फ़ राजेश को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की एक पिता ने पुलिस थाने में 12 फ़रवरी 2020 को अपहरण कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग बेटी 7 फ़रवरी, 2020 को स्कूल पढ़ने गई थी. उसके बाद से घर नहीं लौटी. गमेला निवासी राजू उर्फ़ राजेश अपहरण कर गुजरात के पाटन ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया.

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पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. गमेला निवासी राजू उर्फ़ राजेश को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी राजू उर्फ़ राजेश को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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