डूंगरपुर. दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पॉक्सो मामले के विशिष्ट अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय न्यायधीश व पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने यह आदेश दिए हैं. विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुवाई के दौरान पालपादर थाना इलाका निवासी आरोपी को दोषी पाया गया. कोर्ट ने दोषी को लैंगिक अपराध, बालकों का संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्किम के तहत प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की है.
यह है मामला
नाबालिग की मां ने 11 मार्च 2016 को एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसमें कोर्ट को बताया गया कि उसकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी. 30 जनवरी 2016 को उसकी बेटी किराना का सामना लेने के लिए दुकान पर गई थी. इस दौरान आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आरोपी के दोषी सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे आजीवन करावास सजा और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.