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डूंगरपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास - अपहरण

डूंगरपुर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को अदालत ने दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने मामले में पीड़िता को प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की है.

दोषी को जेल ले जाते पुलिसकर्मी.
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Published : Jun 20, 2019, 5:09 PM IST

डूंगरपुर. दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो मामले के विशिष्ट अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय न्यायधीश व पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने यह आदेश दिए हैं. विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुवाई के दौरान पालपादर थाना इलाका निवासी आरोपी को दोषी पाया गया. कोर्ट ने दोषी को लैंगिक अपराध, बालकों का संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्किम के तहत प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की है.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

यह है मामला
नाबालिग की मां ने 11 मार्च 2016 को एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसमें कोर्ट को बताया गया कि उसकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी. 30 जनवरी 2016 को उसकी बेटी किराना का सामना लेने के लिए दुकान पर गई थी. इस दौरान आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आरोपी के दोषी सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे आजीवन करावास सजा और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

डूंगरपुर. दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो मामले के विशिष्ट अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय न्यायधीश व पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने यह आदेश दिए हैं. विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुवाई के दौरान पालपादर थाना इलाका निवासी आरोपी को दोषी पाया गया. कोर्ट ने दोषी को लैंगिक अपराध, बालकों का संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्किम के तहत प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की है.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

यह है मामला
नाबालिग की मां ने 11 मार्च 2016 को एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसमें कोर्ट को बताया गया कि उसकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी. 30 जनवरी 2016 को उसकी बेटी किराना का सामना लेने के लिए दुकान पर गई थी. इस दौरान आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आरोपी के दोषी सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे आजीवन करावास सजा और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

Intro:डूंगरपुर। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को विशिष्ट पोस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Body:विशिष्ट न्यायालय पोस्को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिहंल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि नाबालिग के अपहरण ओर दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजू उर्फ राजेंद्र कुमार पुत्र शंकर मसार निवासी पालपादर पुलिस थाना बिछीवाड़ा को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने दोषी को लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम और भादस की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्किम के तहत प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंषा की है।

- यह है मामला
11 मार्च 2016 को नाबालिग पीड़िता की मां ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमे बताया कि उसकी बेटी 10वी कक्षा में पढ़ती थी। 30 जनवरी 2016 को उसकी बेटी किराणा का सामना लेने के लिए दुकान पर गई थी। इस दौरान आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र उसका अपहरण कर ले गए ओर बंधक बनाकर।रखा और उससे दुष्कर्म किया। इसी मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है।

बाईट- भारतभूषण पंड्या, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर।


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