डूंगरपुर. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 9वीं कक्षा की एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को 20 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है, जबकि डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. स्पेशल पॉक्सो के पीठासीन अधिकारी ने एक साल पुराने मामले में आज बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 25 जनवरी 2022 को एक व्यक्ति ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया कि उसकी बेटी 9वी कक्षा में पढ़ाई करती थी. 24 जनवरी 2022 को वह स्कूल पढ़ने गई थी. शाम करीब 5 बजे घर आई और सो गई. फिर उसकी तबीयत खराब हो गई थी. उससे पूछने पर बताया कि लंच के समय 12वी कक्षा में पढ़ने वाले 2 युवक आए और जबरन उसे डरा धमका कर बाइक पर बैठा ले गए. उसके बाद जंगल में ले जाकर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जबकि दूसरा युवक पास में खड़ा रहा. इसके बाद दोनों युवक उसे वापस बाइक पर बैठाकर शाम 5 बजे घर के पास छोड़कर भाग गए.
मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में आज बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. आरोपी नाबालिग (17 साल 4 माह) को दोषी माना गया है. कोर्ट ने उसे 20 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 1 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.