डूंगरपुर. डेढ़ साल पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास और 2 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.
विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामले में आरोपी भार्गव उर्फ चिंटू उर्फ भागराम पुत्र कांतिलाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 2.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की है.
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विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 6 वर्षीय नाबालिग के पिता ने 18 फरवरी , 2020 को दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमे बताया कि उसकी बेटी स्कूल से आने के बाद खेलने गई थी. उस समय पडौसी युवक उसे घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.