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नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला, आरोपी को 10 साल की कैद...60 हजार जुर्माना

डूंगरपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा (Dungarpur Court News) सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

case of raping a minor
नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला
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Published : Apr 22, 2022, 2:15 PM IST

डूंगरपुर. जिले में एक नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा (Dungarpur Court News) सुनाई है. कोर्ट के आदेश के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है. जिला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज ने मामले में आज शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने केस दर्ज करवाया था.

रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि 15 जून 2020 को उसकी नाबालिग बेटी और 2 बेटे अपनी मामी के साथ डूंगरपुर एक प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे. दोनों बेटे शाम को वापस घर आ गए, लेकिन नाबालिग बेटी घर नहीं आई. उसकी बेटी को राहुल पुत्र धुलाजी हरिजन निवासी दामडी पुलिस थाना दोवड़ा ने कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने पीड़िता को 14 दिनों तक उसी कमरे में बंद रखा और दुष्कर्म करता रहा.

पढ़ें- अपने से चार साल छोटे नाबालिग के साथ भागी युवती, पंचों ने लगाया लाखों का जुर्माना, तो किशोर के चाचा-चाची ने खाया जहर

पिता ने बताया की घटना का पता लगाने पर 28 जून 2020 को वे बेटी को ढूंढते हुए डूंगरपुर आए और बेटी को छुड़वाकर घर ले गए. घटना को लेकर उसकी बेटी ने आपबीती सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामले में सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. इसमें आरोपी राहुल को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

डूंगरपुर. जिले में एक नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा (Dungarpur Court News) सुनाई है. कोर्ट के आदेश के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है. जिला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज ने मामले में आज शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने केस दर्ज करवाया था.

रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि 15 जून 2020 को उसकी नाबालिग बेटी और 2 बेटे अपनी मामी के साथ डूंगरपुर एक प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे. दोनों बेटे शाम को वापस घर आ गए, लेकिन नाबालिग बेटी घर नहीं आई. उसकी बेटी को राहुल पुत्र धुलाजी हरिजन निवासी दामडी पुलिस थाना दोवड़ा ने कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने पीड़िता को 14 दिनों तक उसी कमरे में बंद रखा और दुष्कर्म करता रहा.

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पिता ने बताया की घटना का पता लगाने पर 28 जून 2020 को वे बेटी को ढूंढते हुए डूंगरपुर आए और बेटी को छुड़वाकर घर ले गए. घटना को लेकर उसकी बेटी ने आपबीती सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामले में सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. इसमें आरोपी राहुल को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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