डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. यह घटना दो साल पुरानी है. जिसपर सुनवाई के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है.
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जुलाई 2021 में हुई थी घटनाः डूंगरपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की 4 जुलाई 2021 को कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था. रिपोर्ट में नाबालिग के चाचा ने बताया था कि उसके भाई की मौत हो चुकी है. उसके भाई की नाबालिग लड़की का लालन पोषण वही कर रहा है. 5 फरवरी 2021 को उसकी नाबालिग भतीजी दुकान पर सामान लेने गई थी. इस दौरान बलवाड़ा निवासी महेंद्र पुत्र सोमा बरंडा उसका अपहरण कर गुजरात ले गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग व आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी थी.
पूछताछ में दुष्कर्म की बात स्वीकारीः इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर पूछताछ की तो नाबालिग ने युवक द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म की बात कही. जिस पर पुलिस ने आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया. वहीं मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी महेंद्र को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.