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डूंगरपुर व सागवाड़ा शहरी क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषित

कोरोना संक्रमण को देखते हुए डूंगरपुर व सागवाड़ा शहरी क्षेत्र में दोनों ही नगरीय निकायों में रात्रि कालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है. अब रोजाना रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, Night curfew in Dungarpur,  Curfew from 8 pM to 6 AM
डूंगरपुर में नाइट कर्फ्यू
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Published : Apr 7, 2021, 10:16 PM IST

डूंगरपुर. जिले में डूंगरपुर व सागवाड़ा शहरी क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दोनों ही नगरीय निकायों में रात्रि कालीन कर्फ्यू लगा दिया है. अब दोनों नगर निकायों में आज रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. ऐसे में उन क्षेत्रों में रात के समय देर तक दुकानें खुली रखने और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.

पढ़ें: विश्व स्वास्थ्य दिवस पर निकाली कोरोना जागरूकता रैली, जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नगरपरिषद डूंगरपुर एवं नगरपालिका सागवाड़ा नगरीय निकाय की सीमा में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा. जारी आदेश के अनुसार सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे. बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि रात्रि 8 बजे से पहले बंद कर दिये जाएं ताकि संबंधित स्टॉफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पंहुच जाएं.

कर्फ्यू में इन्हें छूट

आदेश के अनुसार वे फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा है, वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन ओर एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति एवं रेस्टोरेन्ट्स पर यह आदेश लागू नहीं होगा. उपरोक्त वर्णित संस्थानों, संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाएगी. यदि कोई संस्था, संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है तो संस्था, संगठन को सील करने के निर्देश दिये हैं.

डूंगरपुर. जिले में डूंगरपुर व सागवाड़ा शहरी क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दोनों ही नगरीय निकायों में रात्रि कालीन कर्फ्यू लगा दिया है. अब दोनों नगर निकायों में आज रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. ऐसे में उन क्षेत्रों में रात के समय देर तक दुकानें खुली रखने और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.

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प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नगरपरिषद डूंगरपुर एवं नगरपालिका सागवाड़ा नगरीय निकाय की सीमा में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा. जारी आदेश के अनुसार सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे. बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि रात्रि 8 बजे से पहले बंद कर दिये जाएं ताकि संबंधित स्टॉफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पंहुच जाएं.

कर्फ्यू में इन्हें छूट

आदेश के अनुसार वे फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा है, वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन ओर एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति एवं रेस्टोरेन्ट्स पर यह आदेश लागू नहीं होगा. उपरोक्त वर्णित संस्थानों, संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाएगी. यदि कोई संस्था, संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है तो संस्था, संगठन को सील करने के निर्देश दिये हैं.

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